
आकाश दत्त मिश्रा

बिलासपुर के रामा मैग्नेटो मॉल के सामने संचालित विवादित अन्ना डोसा संचालक को 2 महीने के भीतर जमीन खाली करनी होगी। यह आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। हाईकोर्ट ने जमीन मालिका अश्विनी यादव के खिलाफ आर्म्स एक्ट के प्रकरण में अग्रिम जमानत दे दी है। तारबाहर थाना क्षेत्र के मैग्नेटो मॉल के सामने अश्वनी यादव की जमीन है। कुल 13 डिसमिल जमीन में से 5 डिसमिल जमीन उन्होंने मार्च 2018 में नुका मुरली को किराए पर दी थी, जिनके द्वारा यहां अन्ना डोसा और रेस्टोरेंट का संचालन किया जा रहा है। नुका मुरली द्वारा हर महीने एक लाख रुपये का किराया भी दिया जाता है, लेकिन किसी कारण से अश्वनी यादव ने इस जगह को खाली करने के लिए कहा। जब बात नहीं बनी तो मार्च 2023 में विवाद शुरू हो गया और एक दिन अश्विनी यादव हथियार के साथ दुकान खाली कराने पहुंच गया, जिसकी शिकायत तारबाहर थाने में की गई। पुलिस ने अश्विनी यादव के खिलाफ मारपीट और आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया, जिसके लिए अग्रिम जमानत की अर्जी हाईकोर्ट में लगाई गई थी। सुनवाई के दौरान नुका मुरली की ओर से कहा गया कि उन्होंने दुकान और रेस्टोरेंट बनाने में काफी खर्च किया है जिसके बाद अश्विनी यादव द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में 25 लाख रुपए देने पर सहमति जताई गई है। कोर्ट के आदेश अनुसार 15 अगस्त से पहले अन्ना डोसा के संचालक को 25 लाख रुपए देने होंगे तो वही अन्ना डोसा के संचालक को अगले 2 महीने के भीतर यह जगह खाली करनी होगी।
