रतनपुर रेप पीड़िता की मां को आखिरकार सोमवार को जमानत मिल गई। पोक्सो एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश की अदालत ने ₹15,000 के बॉन्ड पर जमानत मंजूर किया। महिला को जमानत मिलते ही कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इसी साल 5 मार्च को रतनपुर में रहने वाली युवती ने आफताब मोहम्मद पर दुष्कर्म का एफ आई आर दर्ज कराया था, जिसके बाद आरोपी के चाचा और स्थानीय पार्षद ने मामले में एड़ी चोटी का जोर लगाया। पीड़ित युवती को समझौता करने के लिए विवश किया गया । उससे जबरन शपथ पत्र बनवाया गया, जिसमें युवती की ओर से कहा गया कि उसके साथ कोई भी बलात्कार नहीं हुआ था, लेकिन इसके बाद भी जब आरोपी युवक को जमानत नहीं मिली तो अपने ही परिवार के 10 साल के बच्चे को मोहरा बनाकर पीड़िता की मां पर ही पोक्सो एक्ट का मामला दर्ज करा दिया गया।
महिला पर काउंटर f.i.r. दर्ज होते ही तमाम संगठन आंदोलित हो गए । आखिरकार पुलिस और प्रशासन को भी झुकना पड़ा। इस मामले में जांच समिति का गठन किया गया। 3 सदस्यों वाली जांच समिति ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है ।इधर कलेक्टर ने भी जल्द ही महिला की रिहाई की उम्मीद जताई थी। इसी मामले में सोमवार को पॉक्सो मामलों की विशेष न्यायाधीश स्मिता रत्नावती की अदालत में सुनवाई हुई ,जहां महिला की ओर से अधिवक्ता आशुतोष पांडे ने अदालत के सामने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि जिस महिला पर पोक्सो एक्ट का मामला लगा है वह पिछले 20 वर्षों से आंगनबाड़ी में कार्यरत है और आज तक किसी भी बच्चे ने उस पर इस तरह का आरोप नहीं लगाया। महिला की बेटी के द्वारा f.i.r. किए जाने में समझौते के लिए दबाव बनाने काउंटर f.i.r. करने की बात उन्होंने कहीं और f.i.r. आरोपी के रिश्तेदार द्वारा लगाई गई है जिससे बदले की भावना नजर आती है। बच्चे की डब्लू सी से काउंसलिंग कराए बनाए f.i.r. दर्ज करने की बात भी कही गई। सभी तर्कों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने 15,000 के बांड पर जमानत मंजूर कर ली है।
इस मामले में महिला देर शाम रिहा की जा सकती है, तो वही इसका जश्न मनाने रतनपुर में भी शाम 7:00 बजे आंदोलन करने वाले सभी इकट्ठा होंगे।