

आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत किया गया कार्यवाही। आरोपी के कब्जे से एक नग लोहे की तलवार किया गया जप्त।
आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया ।
नाम आरोपी
प्रियनाथ वर्मा पिता संजय वर्मा उम्र 22 साल साकिन बजरंग पारा सकरी थाना सकरी जिला बिलासपुर
मुखबीर से सूचना मिला कि बाजार पास मेन रोड सकरी पर एक व्यक्ति हाथ में तलवार लेकर आने जाने वालो को इस धमका रहा है कि सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर उ.म.नि. एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमति पारूल माथुर के दिशा-निर्देश एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमति मंजूलता बाज के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सकरी द्वारा अपने स्टाफ के साथ घटना स्थल के रवाना होकर मौके पर जाकर तस्दीक किया जो आम जगह पर प्रियनाथ वर्मा अपने पास धारदार लोहे का तलवार दाहिने हाथ में रखकर हवा में लहराते हुए आसपास के आने जाने वाले लोगों को दिखाकर डरा धमका रहा था। जिससे महिला एवं बच्चे डरे हुए थे जो प्रियनाथ वर्मा पिता संजय वर्मा 22 साल सा. बजरंग पारा सकरी थाना सकरी मौके पर तलवार लहराते डराते धमकाते मिले जिसे घेरा बंदी कर रेड किया गया एवं मौके पर हथियार रखने के संबंध में नोटिस दिया गया जो वैध दस्तावेज नहीं होना लिखित में दिये जो मुता जप्ती पत्रक के एक लोहे का तलवार जिसकी लम्बाई करीबन 22 इंच मुठ लगा हुआ मुठ की लम्बाई 06 इंच फल की चौड़ाई 102 इंच धारदार है। जिसका सामने का भाग नुकीला है को समक्ष गवाहान जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया एवं आरोपी के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से दिनांक 14.10.22 के 12:00 बजे विधिवत गिरफतार किया कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
