पखांजूर से बिप्लब कुण्डू–
पखांजूर–
थाना कोड़ेकुर्से के अपराध क्रमांक 07 / 2022 धारा 363 , 366 , 376 , 376 ( 2 ) ( ढ ) भादवि 4 , 6 पॉक्सो एक्ट के अपहृता को आरोपी द्वारा फोन के माध्यम से बहला फुसलाकर धारूहेड़ा हरियाणा ले जाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर बलात्कार करने वाले सोमनाथ सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल । मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना कोड़कुर्से के अपराध क्रमांक 07 / 2022 धारा 363 भादवि के प्रकरण में शलभ सिन्हा पुलिस अधीक्षक महोदय कांकर के मार्गदर्शन में एवं गोरखनाथ बघेल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय कांकेर के निर्देशन में तथा प्रशांत सिंह पैकरा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी के पर्यवेक्षण पर थाना प्रभारी कोडेकुर्स द्वारा सायबर सेल कांकेर की मदद से अपहृता के पतासाजी हेतु पुलिस टीम गठित कर मोबाईल लोकेशन के आधार पर धारूहेड़ा जिला रेवाड़ी हरियाणा भेजकर नाबालिग अपहृता को धारूहेड़ा से आरोपी सोमनाथ सिंह पिता विजय सिंह उम्र 20 साल निवासी ग्राम + पोस्ट व्योर जिला बदायूं उ.प्र . हाल धारूहेड़ा हरियाणा के कब्जे से बरामद कर अपहृता का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया अपहृता द्वारा अपने कथन में आरोपी सोमनाथ सिंह के द्वारा शादी करने के नाम से बहला फुसलाकर धारूहेड़ा ले जाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर कई बार बलात्कार करने से मामले में धारा 366 , 376 , 376 ( 2 ) ( ढ ) भादवि 4 6 पॉक्सो एक्ट जोड़कर आरोपी सोमनाथ सिंह के विरूद्ध अपराध घटित करने के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से गिरफ्तार कर माननीय अपर सत्र न्यायालय भानुप्रतापपुर में पेश कर न्यायिक रिमांड लेकर जिला जेल कांकेर दाखिल किया गया । उक्त कार्यवाही में थाना कोडेकुर्से के सहायक उप निरीक्षक पवन मरकाम , प्र.आर. 136 सुरेश भुआर्य , आर . 1129 दीपक उसेंडी का योगदान रहा ।