

सउनि जी. एल. साहू, रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट, पेन्ड्रारोड को जरिए मुखबिर से सूचना मिला कि दो व्यक्ति जिसमें से एक व्यक्ति का हुलिया रंग सांवला मूंछ दाढ़ी बड़ा नेहरून कलर फुल शर्ट सफेद ग्रे प्रिंटदार काला जींस पैंट पहना कद करीबन 5 फुट 6 इंच उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष जिसके पास कत्था रंग का एक पिट्टू बैग है तथा दूसरा व्यक्ति जिसका हुलिया एकहरा बदन रंग सांवला हल्की मूंछ काला रंग का फुट टी शर्ट नीला जींस पैंट उम्र लगभग 19 से 20 वर्ष जिसके पास लाल नीले रंग का पिट्ठू बैग है। उनके बैगों में मादक पदार्थ गांजा रखकर पेन्ड्रारोड रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नं. 2-3 में फुट ओवर ब्रिज के पास गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। आदेशानुसार उक्त सूचना की तसदीक हेतु गवाह तलब किया जो गवाह नं. ( 1 ) मो. जुबैर पिता स्व.मो. युनुस, उम्र 34 वर्ष निवासी सरस्वती नगर, गौरेला थाना गौरेला, जिला-गौरेला पेन्ड्रा मरवाही, छ.ग. (2) रविकान्त पांडेय पिता श्री केशव प्रसाद पांडेय, उम्र 34 वर्ष निवासी रामपुर नाइकिन, थाना रामपुर नाइकिन, जिला-सीधी (मध्यप्रदेश) हाल मुकाम गौरेला थाना-गौरेला, जिला-गौरेला पेन्ड्रा मरवाही छ.ग. को मुखबिर सूचना से अवगत कराया बाद सूचना की तस्दीक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु मैं सउनि जी.एल. साहू, सउनि ए.के. बाघमारे, प्रधान आरक्षक 0600845 पी.सी. नारंग एवं गवाहान विवेचना सामाग्री लेकर रेलवे स्टेशन पेन्ड्रारोड के प्लेटफॉर्म नं.2-3 में फुट ओवर ब्रिज के पास पहुंचे। जहां मुखबिर द्वारा बताए हुलिया के दो व्यक्ति दिखें। एक व्यक्ति कत्था रंग के एक पिट्ठू बैग के साथ दिखा उस व्यक्ति से पूछताछ करने पर नाम व पता बासुदेव लुहा पिता महादेव लुहा, उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम सुधीमुंडा, थाना – रैड़ाखोल, जिला- सबलपुर, ओडिशा तथा दूसरा व्यक्ति लाल नीले रंग के पिट्ठू बैग के साथ दिखा। उस व्यक्ति से पूछताछ करने पर नाम व पता नरेश नायक पिता अरूण नायक, उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम कदलीगढ़, थाना- रैडाखोल, जिला-संबलपुर, ओडिशा का निवासी बताया। दोनों व्यक्तियों से दोनों पिट्ठू बैग के संबंध में पूछताछ करने पर दोनों व्यक्तियों के द्वारा ठीक से जवाब नहीं देने पर समक्ष गवाहन दोनों पिट्ठू बैग को बारी-बारी से खुलवाया गया जिसमें कत्थे कलर के पिट्टू बैग में पीले रंग की पॉलीथीन में भरकर खाकी रंग के प्लास्टिक सेलोटेप से लपेटकर पैक किए हुए अवस्था में 5 पैकेट

मादक पदार्थ था जिसके संबंध में बासुदेव लुहा से पूछताछ करने पर सभी पैकेटों में मादक पदार्थ गांजा होना बताया तथा दूसरा बैग में लाल-नीले रंग के पिट्टू बैग में सफेद एवं पीले रंग की पॉलीथीन में भरकर खाकी रंग के प्लास्टिक सेलोटेप से लपेटकर पैक किए हुए अवस्था में 5 पैकेट मादक पदार्थ था जिसके संबंध में नरेश नायक से पूछताछ करने पर सभी पैकेटों में मादक पदार्थ गांजा होना बताया। जिसे उन्होंने मैहर ले जाकर बेचना बताया। उपरोक्त पैकेटों को उपस्थित गवाह (1) मो. जुबैर पिता स्व.मो. युनुस (2) रविकान्त पांडेय पिता श्री केशव प्रसाद पांडेय के सामने खुलवाने पर उसमें मादक पदार्थ गांजा पाया गया। उसके बाद नियमानुसार एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत विधिवत कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपियों के कब्जे से अलग-अलग 5-5 पैकेट मिला जिसमें वजन कराने पर आरोपी बासुदेव लुहा के कत्थे कलर के पिट्ठू बैग से क्रमश: पैकेट (1) में 1.035 किग्रा. (2) में 1.002 किग्रा (3) में 0.964 किग्रा (4) में 2.077 किग्रा. (डबल पैकेट ) कुल वजन 5.078 कि.ग्रा. कीमत 25390.00 रुपये का होना पाया गया जिसमें से एफएसएल परीक्षण हेतु मौके पर कत्था कलर के पिट्ठू बैग में से 5 पैकेटों से समरसकर 50 ग्राम सैम्पल तैयार कर मौके पर सील बंद कर मार्का एस-1 दिया गया। शेष 5.028 किग्रा. नादक पदार्थ गांजा को सील बंद कर मार्का (A) दिया गया। दूसरे आरोपी नरेश नायक के लाल-नीले रंग के पिट्टू बैग से क्रमशः पैकेट (1) में 1.080 कि.ग्रा. (2) में 1.085 किग्रा (3) में 1.062 किग्रा. (4) में 2.182 कि.ग्रा. ( डबल पैकेट) कुल वजन 5.409 कि.ग्रा. कीमत 27045. 00 रुपये का होना पाया गया जिसमें से एफएसएल परीक्षण हेतु मौके पर लाल-नीले कलर के पिट्ट्टू बैग में से 5 पैकेटों से समरसकर 50 ग्राम सैम्पल तैयार कर मौके पर सील बंद कर मार्का एस-2 दिया गया। शेष 5.359 किग्रा. मादक पदार्थ गांजा को सील J बंद कर मार्का (B) दिया गया। दोनों संदिग्धों के कब्जे से कुल वजन 10.487 कि.ग्रा. कुल कीमत 52435.00 रुपये को समक्ष गवाहन मुताबिक जप्ती पत्र के साथ सउनि जी.एल. साहू, रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट, पेन्ड्रारोड द्वारा कब्जे में लिया गया। दोनों संदिग्धों को हिरासत में लेकर मय जप्त माल एवम् सैंपल तथा दस्तावेज के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत किया जाता है।
