हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास…सामुदायिक भवन में रात को आरोपियों ने मिलकर की थी युवक की हत्या…शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक स्वतंत्र तिवारी ने की पैरवी…

मुंगेली/ हत्या के आरोप में दोषसिद्ध पाए जाने पर प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रबोध टोप्पो ने लालपुर थाना क्षेत्र के ग्राम हरनाचाका निवासी खोरबहरा उर्फ महेतरु सिंह राजपूत उम्र 55 वर्ष और संजय सिंह राजपूत उम्र 19 वर्ष को आजीवन कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को तीन माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।
अभियोजन के अनुसार दिनांक 06. 07.2020 को रात्रि करीबन 08:00 बजे प्रार्थी बलदेव सिंह राजपूत खाना खाकर सो गया था, रात्रि करीबन 10:00 बजे पेशाब करने के लिये उठकर घर के बाहर पेशाब कर रहा था, उसी समय सामुदायिक भवन से उनका भाई कैलाश सिंह राजपूत (मृतक) के द्वारा बचाव बचाव की आवाज आई, तब प्रार्थी बलदेव राजपूत आवाज सुनकर सामुदायिक भवन की ओर दौड़ते हुये गया, तो देखा कि सामुदायिक भवन के अंदर से आरोपी खोरबहरा उर्फ मेहतरू सिंह राजपूत, संजय उर्फ फोसा सिंह राजपूत, रामसिंह, हेमंत सिंह सहित अन्य लोग तब्बल, छुरी, लाठी हाथ में लिये हुये प्रार्थी को देखकर भागने लगे। प्रार्थी दौड़कर पकड़ने की कोशिश किया किंतु वे भाग गये जब प्रार्थी सामुदायिक भवन के अंदर जाकर देखा तो उसका भाई कैलाश पलंग में मृत अवस्था में पड़ा हुआ था और गर्दन अधकटा पलंग के नीचे लटका हुआ था। प्रार्थी ने घटना देखकर तत्काल अपने घर गया और अपने भाई रोहन सिंह, गोविंद सिंह, भतीजा उमाशंकर सिंह को घटना के संबंध में बताया। गवाह बलदेव के अनुसार आरोपीगण पुरानी रंजिश को लेकर उसके भाई कैलाश की हत्या किये हैं। प्रार्थी बलदेव राजपूत की सूचना पर आरक्षी केन्द्र लालपुर में बिना नम्बरी देहाती मर्ग इंटीमेशन दर्ज कर जांच में लिया गया। आरक्षी केन्द्र लालपुर में प्रार्थी के बताए अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। मामले में आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया। आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो आरोपियों ने पुलिस के समक्ष जुर्म स्वीकार किया।

आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियारों को बरामद किया गया। जांच, विवेचना उपरांत लालपुर थाना प्रभारी द्वारा 4 आरोपियों खोरबहरा राजपूत, संजय सिंह राजपूत, रामसिंह और हेमंत सिंह के खिलाफ अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में पेश किया गया। उक्त मामले का विचारण प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय मुंगेली में किया गया। जहां अतिरिक्त लोक अभियोजक स्वतंत्र तिवारी द्वारा 11 अभियोजन साक्षियों का कथन न्यायालय के समक्ष कराया गया, जिसमें मुख्य गवाहों ने आरोपियों द्वारा घटना कारित करने के संबंध में अपना कथन न्यायालय के समक्ष किया। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्यों के विश्लेषण से दो आरोपियों खोरबहरा उर्फ महेतरु राजपूत एवं संजय उर्फ फोसा राजपूत को भादवि की धारा 302/34 के दंडनीय अपराध के अंतर्गत सिद्धदोष पाया गया, जिसके बाद प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रबोध टोप्पो द्वारा मामले में निर्णय देते हुए खोरबहरा उर्फ महेतरु सिंह राजपूत उम्र 55 वर्ष और संजय सिंह राजपूत उम्र 19 वर्ष को आजीवन कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को तीन माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। मामले में राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक स्वतंत्र तिवारी ने पैरवी की।

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