शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग बालिका को भगा ले जाकर अनाचार करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार

👉रिपोर्ट के 24 घंटे के अंदर अपहृता को भी बरामद कर किया परिजनों के सुपुर्द

👉थाना पेंड्रा अपराध क्रमांक 245/22 धारा 363, 366, 376, भादवि 4, 6 पास्को एक्ट*👉गिरफ्तार आरोपी - संदीप कुमार चौधरी पिता स्वर्गीय पंचराम चौधरी और 22 साल निवासी खूंटापारा भलौर थाना मनेंद्रगढ़ जिला कोरिया, छ0ग* मामला थाना पेंड्रा का है दिनांक 20/06/2022 को पीडिता का पिता रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिग पुत्री फेस पहनकर स्कूल गई थी जो वापस नहीं आई पता तलाश किया तो ज्ञात हुआ कि इसकी नाबालिग लड़की को संदीप चौधरी बहला-फुसलाकर भगा ले गया है । रिपोर्ट पर थाना पेंड्रा में अपराध क्र0 245/ 22 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी पेंड्रा के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया *पुलिस अधीक्षक श्री त्रिलोक बंसल* के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती अर्चना झा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गौरेला श्री अशोक वाडेगावकर के मार्गदर्शन में थाना पेंड्रा की टीम गठित कर मामले में अपहृत बालिका एवं आरोपी पतासाजी का निर्देश दिए। थाना पेण्ड्रा की टीम के द्वारा पतासाजी के दौरान अपहृत बालिका के लोकेशन की जानकारी लेकर कोरिया जिले से आरोपी

संदीप कुमार चौधरी पिता स्वर्गीय पंचराम चौधरी और 22 साल निवासी खूंटापारा भलौर थाना मनेंद्रगढ़ जिला कोरिया के कब्जे से अपहृत बालिका को बरामद किया गया। प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि एवं 4, 6 पास्को एक्ट जोड़ी जाकर आरोपी संदीप कुमार चौधरी पिता स्वर्गीय पंचराम चौधरी और 22 साल निवासी खूंटापारा भलौर थाना मनेंद्रगढ़ जिला कोरिया, छ0ग
को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!