


आरोपी—— 1.सोहन सिंह राजपूत पिता बलवान सिंह राजपूत उम्र 29 साल निवासी भरतला थाना पटेरा जिला दमोह 2. गीता राजपूत पति बलवान सिंह राजपूत उम्र 55 साल थाना पटेरा जिला दमोह
मामला थाना पेण्ड्रा का है। दिनांक 20/02/2019 को पीड़िता का पिता थाना पेण्ड्रा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिग पुत्री जो स्कूल से घर आने के लिए निकली थी वापस नही आई है। रिपोर्ट पर थाना पेण्ड्रा में अपराध क्रमांक 59/2019 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना की जा रही थी। महिलाओं से संबंधित अपराधों में अभियान चला कर जीपीएम पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है। इसी तारतम्य में *जीपीएम पुलिस अधीक्षक श्री त्रिलोक बंसल* के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती अर्चना झा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री अशोक वाडेगावकर के मार्गदर्शन में जीपीएम पुलिस की टीम साइबर इनपुट के माध्यम से पतासाजी हेतु मध्यप्रदेश गई थी। टीम के द्वारा पीड़ित नाबालिग को आरोपी सोहन सिंह राजपूत पिता बलवान सिंह राजपूत उम्र 29 साल निवासी भरतला थाना पटेरा जिला दमोह तथा आरोपी की माँ गीता राजपूत पत बलवान सिंह राजपूत उम्र 55 साल थाना पटेरा जिला दमोह के कब्जे से बरामद किया गया। विधिसम्यक कार्यवाही उपरांत आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
