
पखांजूर से बिप्लब कुण्डू–

पखांजूर–
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निदेशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष रवि कुमार कश्यप के मार्गदर्शन में मजदूर दिवस के उपलक्ष मे पखांजूर मे शिविर किया गया।गिरीश परामाणिक अधिवक्ता संविधान के समानता के अधिकार के बारे मे जानकारी देते हुये कहा है कि समान काम का समान वेतन जो सही है उसे समझाया,और दैनिक उपयोगी कानून के संबंध में जानकारी दिया।मोटर विकल एक्ट,महिला उत्पीरण,महिलाओ को गर्ववती होने के दशा में उनका वेतन का कटौती नही किये जाने के संबंध में,कारखाना अधिनियम के तहत मजदूर काम करते हुए अपंग हो जाने के स्थिति में उनको उचित मुआवजा दिया जाय।अनुक्षेद 19 के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक अपने अभीव्यक्ति को व्यक्त कर सकते जो कि शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर सकते है,तथा और सारे जानकारी शिविर के माध्यम से लोगो तक पहुचाया गया।जो जानकारी लोगो तक पहुचाया गया जिससे आम नागरिक लाभान्वित हुए लोगो को नए-नए जानकारी भी मिला जिससे जानने के लिए लोगो में एक उत्साह बना था।