आलोक
11फरवरी 2022 को प्रार्थी सैफ खान निवासी डिपोपारा पुराना मस्जिद का थाना गौरेला में रिपोर्ट दर्ज कराया कि मंगलीबाजार का रहने वाला रजा खान लगभग 10.30 बजे दिन में डिपोपारा मस्जिद में आकर प्रार्थी के साथ मारपीट किया और जेब मे रखे रियल-मि7 कम्पनी का मोबाइल को लूट लिया। रिपोर्ट पर थाना गौरेला में अपराध क्रमांक 43/22 धारा 394 भादवि का कायम किया गया। *पुलिस अधीक्षक श्री त्रिलोक बंसल* के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती अर्चना झा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री अशोक वाडेगांवकर के निर्देशन में थाना प्रभारी गौरेला के नेतृत्व में टीम गठित कर मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए थे। थाना गौरेला की टीम आरोपी की पतासाजी कर रही थी इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी रजा ख़ान पिता यूनुस खान 37 साल पुरानी मस्जिद के पास गली में लुकछिप रहा है सूचना पर तत्काल आरोपी रजा खान को पकड़ कर लूटे हुए मोबाइल कीमत 15000 रुपये को बरामद किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है।