जमीन बिक्री के नाम पर 13.10 लाख की धोखाधड़ी, पूर्व सोसायटी अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर

बिलासपुर। जमीन बेचने के नाम पर 13 लाख 10 हजार रुपए की कथित धोखाधड़ी के मामले में यूनाइटेड क्रिश्चियन मिशन सोसायटी के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर सिविल लाइन पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी पर सोसायटी की जमीन का सौदा कर रकम लेने और बाद में न तो रजिस्ट्री कराने तथा न ही राशि लौटाने का आरोप है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगला निवासी संजय लूथर और तखतपुर निवासी अजय लूथर ने शिकायत में बताया कि विद्यानगर निवासी जयदीप राबिन्सन पूर्व में यूनाइटेड क्रिश्चियन मिशन सोसायटी, जरहाभाठा का अध्यक्ष एवं पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर था। आरोप है कि जयदीप राबिन्सन ने 23 नवंबर 2017 को गवाहों की उपस्थिति में सोसायटी की 1130 वर्गफुट नजूल भूमि को 4200 रुपए प्रति वर्गफुट की दर से बेचने का इकरारनामा किया था।

शिकायतकर्ताओं के अनुसार सौदे के एवज में आरोपी ने पहले 10 लाख रुपए अग्रिम राशि ली। इसके बाद रजिस्ट्री कराने के नाम पर 2.50 लाख रुपए का चेक और 60 हजार रुपए नकद प्राप्त किए। इस तरह कुल 13 लाख 10 हजार रुपए आरोपी को दिए गए।

बताया गया कि पट्टा नवीनीकरण नहीं होने के कारण निर्धारित समयावधि में भूमि की रजिस्ट्री नहीं हो सकी। इसके बाद पीड़ितों ने अपनी रकम वापस मांगी, लेकिन आरोपी लगातार टालमटोल करता रहा। बाद में उन्हें जानकारी मिली कि जयदीप राबिन्सन अब न तो सोसायटी का अध्यक्ष है और न ही पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर।

पीड़ितों का आरोप है कि रकम वापस मांगने पर आरोपी ने पैसे लौटाने के बजाय उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। शिकायतकर्ताओं ने सितंबर 2021 से अक्टूबर 2023 के बीच थाना सिविल लाइन और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कई बार लिखित शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

पुलिस कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ितों ने न्यायालय की शरण ली। मामले की सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हितेश कुमार वलेजा ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। न्यायालय के निर्देश पर सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी जयदीप राबिन्सन के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस का कहना है कि मामले के सभी दस्तावेजों और लेन-देन से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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