
टेकचंद

तखतपुर | मुंगेली/बिलासपुर
तखतपुर क्षेत्र के ग्राम बरेला में जमीन विवाद को लेकर हुए अपहरण व हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत युवक का अपहरण कर उसकी बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घटना 26 दिसंबर 2025 को दोपहर करीब 2.30 से 3 बजे के बीच की है। मृतक राजकुमार धुरी (21 वर्ष), पिता बेनीराम धुरी, निवासी ग्राम बरेला, थाना जरहागांव, बिलासपुर से काम कर अपने गांव लौटा था और पंजाब नेशनल बैंक बरेला में बैंक कार्य से गया हुआ था। इसी दौरान जमीन विवाद की पुरानी रंजिश के चलते आरोपी छोटू साहू, रवि, चिंटू साहू, पिंटू साहू, कान्हा पटेल, बफरीन उर्फ समीर एवं उनके अन्य साथियों ने एक राय होकर उसे बैंक परिसर से जबरन अपहरण कर लिया।

आरोपियों ने कार क्रमांक HP 38 F 2528 से राजकुमार को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर उसके साथ जमकर मारपीट की। गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद आरोपी मृतक को उसी कार से वापस उसके घर के पास फेंककर फरार हो गए। परिजनों द्वारा घायल अवस्था में उसे तखतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
इस मामले में पहले बिना नंबर मर्ग कायम कर जीरो मर्ग के आधार पर थाना जरहागांव में मर्ग क्रमांक 56/2025 धारा 194 बीएनएसएस के तहत जांच शुरू की गई। जांच में अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपियों के विरुद्ध धारा 140(1), 103(2), 61(1)(ठ) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान यह भी सामने आया कि घटना से दो दिन पूर्व आरोपियों ने मृतक के पिता को जमीन नहीं बेचने पर जान से मारने की धमकी दी थी।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मुंगेली श्री भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा एवं एसडीओपी मयंक तिवारी के पर्यवेक्षण में जरहागांव पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। मुखबिर सूचना एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने पांच आरोपियों—
संतोष कुमार साहू (56), ग्राम बरेला
पोमेश साहू (27), हथनीपारा, भाठापारा
सोनू राम साहू (45), ग्राम घोघरा, नवागढ़ (हाल मुकाम मुंगेली)
उत्तम साहू (28), श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड, भाठापारा
समीर कोशले (19), ग्राम बरेला
को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपियों ने हत्या की साजिश, अपहरण, मारपीट और साक्ष्य छिपाने की बात स्वीकार की। इसके बाद प्रकरण में धारा 238(1) बीएनएस भी जोड़ी गई।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार, एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी जब्त की है। सभी आरोपियों को 28 दिसंबर 2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मामले का एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश लगातार जारी है।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी जरहागांव उपनिरीक्षक नंदलाल पैकरा, साइबर सेल प्रभारी उपनिरीक्षक सुशील बंछोर, सहायक उपनिरीक्षक लखीराम नेताम सहित पुलिस टीम के कई अधिकारियों व कर्मचारियों की भूमिका सराहनीय रही।
