दुर्घटनाग्रस्त बस में आग लगाने वाला खलासी गिरफ्तार, रंजिश में दिया था घटना को अंजाम

बिलासपुर। चौकी बेलगहना, थाना कोटा पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बस में आग लगाने के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना 2 दिसंबर की रात पेंड्रा–रतनपुर मुख्य मार्ग के बंजारीघाट, केंद्रा में हुई थी, जहां एक सड़क दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुई बस को अज्ञात व्यक्ति द्वारा आग लगाए जाने की सूचना मिली थी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 2 दिसंबर की शाम दीप ट्रैवल्स की बस क्रमांक CG 10 G 0336 को चालक ने लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए दुर्घटनाग्रस्त कर दिया था। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी तथा बस गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त अवस्था में घाट में फंसी थी। रात में बस में अचानक आग लग गई, जिससे वाहन पूरी तरह जलकर राख हो गया। इस संबंध में बस स्वामी संदीप कुमार साहू की रिपोर्ट पर चौकी बेलगहना में आगजनी का प्रकरण दर्ज किया गया था।

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि बस में आग किसी अज्ञात व्यक्ति ने नहीं बल्कि उसी बस के खलासी शिवा उर्फ शेरप्रताप सिंह (पिता दुर्गविजय सिंह, उम्र 29 वर्ष), निवासी देवकली, थाना मेहनगर, जिला आजमगढ़ (उ.प्र.) ने लगाई थी। बताया जा रहा है कि आरोपी खलासी को बस मालिक के व्यवहार से रंजिश थी।

घटना की रात जब बस की सुरक्षा में तैनात उसके साथी गर्म कपड़े लेने गए थे, तब शिवा ने सुनसान मौके का फायदा उठाकर सीट के फोम में आग लगा दी। इसके बाद उसने मालिक और अपने साथियों को भ्रमित करने के लिए सूचना दी कि किसी अज्ञात ने बस में आग लगा दी है।

जांच में तथ्यों की पुष्टि होने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 326(च), 324(5) बीएनएस का अपराध दर्ज किया। विवेचना पूर्ण करने के बाद 11 दिसंबर 2025 को आरोपी शिवा उर्फ शेरप्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।

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