

बिलासपुर। तखतपुर थाना पुलिस ने अलग-अलग कार्यवाहियों में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 11.4 लीटर कच्ची व देशी शराब जप्त की है। दोनों मामलों में पुलिस ने धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजनेश सिंह (भा.पु.से.) के निर्देश पर जिले में नशे एवं अवैध शराब कारोबार पर रोक लगाने अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई।
पहली कार्रवाई :
दिनांक 05 अक्टूबर 2025 को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम पंचायत मोढे के पीछे एक व्यक्ति अवैध शराब बिक्री के लिए रखे हुआ है। सूचना पर थाना तखतपुर पुलिस टीम मौके पर पहुँची और घेराबंदी कर दिनेश धुरी पिता धनी धुरी (उम्र 21 वर्ष), निवासी मोढे को पकड़ा।
आरोपी के कब्जे से 5 लीटर क्षमता वाले प्लास्टिक डिब्बे में भरी 5 लीटर कच्ची महुआ शराब तथा 1 लीटर की बोतल में भरी 1 लीटर कच्ची महुआ शराब — कुल 6 लीटर कच्ची शराब (कीमत लगभग ₹1200) जब्त की गई। आरोपी के खिलाफ धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

दूसरी कार्रवाई :
उसी दिन दूसरी कार्यवाही में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ग्राम हाई स्कूल तखतपुर के पास दबिश दी। यहां से विनोद देवांगन उर्फ कल्लू पिता दुकलहा देवांगन (उम्र 35 वर्ष), निवासी देवांगन मोहल्ला तखतपुर को पकड़ा गया।
आरोपी के कब्जे से सफेद-नीले प्लास्टिक बोरी में रखी देशी मदिरा प्लेन की 22 सीलबंद शीशियाँ और देशी मसाला मदिरा की 8 शीशियाँ — कुल 5.400 लीटर शराब (कीमत ₹2560) जब्त की गई। आरोपी के विरुद्ध भी धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
पुलिस ने बताया कि जिले में अवैध शराब की बिक्री व परिवहन करने वालों पर सतत निगरानी रखी जा रही है और ऐसी कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।
