एनडीपीएस एक्ट के तहत बिलासपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 38.50 लाख की अवैध संपत्तियाँ फ्रीज

बिलासपुर। नशे के अवैध कारोबार पर नकेल कसते हुए बिलासपुर पुलिस ने एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 68-एफ के तहत एक और बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में दो आरोपियों की करीब ₹38.50 लाख की अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर फ्रीज किया गया है।

आरोपियों की संपत्ति फ्रीज

कांति पांडे, निवासी चोरभट्ठी खुर्द थाना सकरी, के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के 3 प्रकरण दर्ज हैं। नशे के कारोबार से अर्जित धन से उन्होंने चोरभट्ठी खुर्द में ₹15 लाख का मकान और चोरभट्ठी कला में ₹21 लाख की जमीन खरीदी थी।

दीपक गंडा, निवासी कोडपल्ला अंबाभना, ओडिशा, के खिलाफ थाना सकरी में अपराध क्रमांक 533/2025 धारा 20(बी), 29 एनडीपीएस एक्ट दर्ज है। उसके पास से पूर्व में गांजा बिक्री की ₹2.50 लाख नकदी जब्त की गई थी।

50 दिनों में कार्रवाई
विवेचना के दौरान केवल 50 दिनों के भीतर ही इन संपत्तियों की पहचान कर उन्हें फ्रीज कर दिया गया। कार्रवाई के बाद पूरी रिपोर्ट SAFEMA न्यायालय, मुंबई को भेजी गई है।

जिले में अब तक की कार्रवाई
अब तक बिलासपुर जिले में कुल 7 प्रकरणों में 19 व्यक्तियों की अवैध संपत्तियाँ चिन्हित कर फ्रीज की गई हैं, जिनकी अनुमानित बाजार कीमत करीब ₹7.40 करोड़ आँकी गई है।

पुरस्कार की घोषणा
इस महत्वपूर्ण कार्रवाई में उप निरीक्षक सुरेंद्र तिवारी की भूमिका सराहनीय रही। उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर ने उन्हें नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है।

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