

रायपुर। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने पहली बार बड़ी कार्रवाई करते हुए लोकसेवक द्वारा अर्जित अनुपातहीन संपत्ति मामले में कुर्की की कार्यवाही की है।
ब्यूरो के अपराध क्रमांक 22/2024, धारा 13(1)(बी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में दर्ज प्रकरण के तहत विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रायपुर ने सोमवार को श्रीमती सौम्या चौरसिया की 16 अचल संपत्तियों को अंतरिम कुर्क करने का आदेश जारी किया। इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत लगभग 8 करोड़ रुपये बताई गई है।
जांच में पाया गया कि सौम्या चौरसिया ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की और करीब 45 अचल संपत्तियां, जिनकी कीमत लगभग 47 करोड़ रुपये है, अपने करीबी रिश्तेदारों – सौरभ मोदी, अनुराग चौरसिया एवं अन्य के नाम पर खरीदीं। इनमें से लगभग 39 करोड़ रुपये की 29 अचल संपत्तियां पहले ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा कुर्क की जा चुकी हैं।
शेष 16 अचल संपत्तियों के मामले में EOW रायपुर ने 16 जून 2025 को विशेष न्यायालय में दण्ड विधि संशोधन अध्यादेश 1944 के तहत कुर्की के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। 22 सितंबर 2025 को सुनवाई के बाद माननीय विशेष न्यायालय ने इन संपत्तियों की अंतरिम कुर्की का आदेश दिया।
ब्यूरो ने बताया कि यह उसकी पहली कुर्की कार्रवाई है, जो शासन के भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे भी अन्य लोकसेवकों के खिलाफ अनुपातहीन संपत्ति और भ्रष्टाचार के मामलों में इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी।
