

बिलासपुर। राजकिशोर नगर क्षेत्र में स्थित शासकीय दो एकड़ भूमि को मसीही समाज के कब्रिस्तान बनाए जाने के लिए आवेदक डॉक्टर के न पॉल निवासी बृज विहार कॉलोनी महावीर सिटी ने आवेदन किया था, जिस पर दावा आपत्ति आमंत्रित किया गया था। इस मुद्दे पर हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। मौजा मोपका स्थित शासकीय चरनोई भूमि (खसरा नंबर 1053/1) को कब्रिस्तान के रूप में आवंटित करने के प्रशासनिक निर्णय पर सनातनी हिंदू समाज ने कड़ी आपत्ति जताई है। समाज के सदस्यों ने अधिवक्ता निखिल शुक्ला के माध्यम से तहसीलदार बिलासपुर को आपत्ति पत्र सौंपा, जिसमें इस भूमि के आवंटन को अवैध व जनहित के विरुद्ध बताया गया है।
आपत्ति दर्ज करने वालों में गोपाल तिवारी, अनूप शर्मा, प्रवीण गुप्ता, अभिषेक ठाकुर, युवराज तोड़ेकर, आकाश सरकार, प्रिंस वर्मा, काली मिश्रा, बृजेश सिंह, छत्रपाल, ओंकार कश्यप और राजा पाण्डेय शामिल हैं।
आपत्तिकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह भूमि निस्तार पत्रक में चराई मद में दर्ज है और स्थानीय पशुधन के लिए वर्षों से चराई भूमि के रूप में उपयोग हो रही है। ऐसे में बिना उचित प्रक्रिया अपनाए इस भूमि को किसी विशेष समुदाय को सौंपना ग्रामवासियों के अधिकारों का उल्लंघन होगा।
सनातनी हिंदू समाज ने प्रशासन से मांग की है कि इस आवंटन प्रकरण को तत्काल रद्द किया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि आपत्ति पर समुचित विचार नहीं किया गया तो वे न्यायालय में कानूनी चुनौती देने को बाध्य होंगे।
बजरंग दल ने भी की आपत्ति

इसी तरह मोपका निवासी बजरंग दल के गौरव धनकर और अंकुश सिंह की तरफ से अधिवक्ता समीर शुक्ला ने तहसीलदार को आपत्ति दर्ज कराई है। आपत्ति में कहा गया कि जिस भूमि को कब्रिस्तान के लिए आवंटित करने की योजना है उसके आसपास बहुसंख्यक हिन्दू आबादी है। जहां एक धर्म विशेष के लिए कब्रिस्तान देना अनुचित है। समीर शुक्ला द्वारा यहां सभी धर्मो के लिए श्मशान घाट बनाने की मांग की गई है। उन्हें अगली पेशी के लिए 18 मार्च की तारीख मिली है।
