बिलासपुर, 24 दिसंबर/घरेलू गैस सिलेण्डर के अवैध भण्डारण एवं वितरण की सूचना के आधार पर 19 दिसंबर को खाद्य विभाग बिलासपुर के जाँच दल द्वारा मंगला, बिलासपुर स्थित महामाया पार्क कॉलोनी में स्थित गोदामनुमा मकान की जाँच की गई। जाँच के दौरान मकान में शारदा गैस एजेन्सी का गैस बुकिंग काउंटर पाया गया । काउंटर के कर्मचारी श्रीमती पुष्पा मरकाम बुकिंग काउंटर पर उपस्थित थी। काउंटर में वजन मापी मशीन एवं 18 नग 14.2 कि०ग्रा० आंशिक भरा घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 12 नग 14.2 कि०ग्रा० भरा घरेलू गैस सिलेण्डर रखा हुआ पाया गया। काउंटर में उपस्थित कर्मचारी श्रीमती पुष्पा मरकाम द्वारा कथन में बताया गया कि यहाँ शारदा गैस सर्विस से घरेलू गैस सिलेण्डर का भण्डारण होता है और गैस कार्डधारियों को गैस सिलेण्डर प्रदाय किया जाता है। प्रतिदिन 20-25 गैस सिलेण्डर गोदाम में भण्डारण एवं वितरण होना बताया गया । जॉच के दौरान सूचना उपरांत शारदा गैस सर्विस के कर्मचारी लव कुमार यादव द्वारा गैस सिलेण्डर वितरण का एक पंजी प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रतिदित 35-40 गैस सिलेण्डर वितरण होना पाया गया। उनके द्वारा इस संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। जॉच के दौरान उपस्थित उपभोक्ता द्वारा कथन किया गया कि वह सिलेण्डर रिफिल करवाने आते है व कभी-कभी सिलेण्डर ऑटो से घर पर आता है और कभी-कभी उस मकान से आकर ले जाता है। आई०ओ०सी०एल० के सेल्स ऑफिसर से जानकारी लेने पर उनके द्वारा शारदा गैस एजेन्सी के रिहायशी क्षेत्र में अनाधिकृत काउंटर एवं गैस सिलेण्डर के भण्डारण एवं वितरण को अवैध बताया गया है। जाँच के दौरान श्री लव कुमार यादव द्वारा 02 नग पंजी प्रस्तुत की गई, जिसमें प्रतिदिन वितरण किये जाने वाले हितग्राहियों का नाम एवं उपभोक्ता क्रमांक दर्ज होना पाया गया। जिसमें प्रथम पंजी में अनेक स्थान पर ब्लैक में 1000 से 1200 रूपये में सिलेण्डर प्रदाय किये जाने का उल्लेख किया गया है। प्राप्त अनियमितताओं एवं सुरक्षा की दृष्टि से उक्त परिसर में उपलब्ध सभी 18 नग 14.2 कि०ग्रा० आंशिक भरे एवं 12 नग 14.2 कि०ग्रा० भरे घरेलू सिलेण्डरों को जप्त किया गया। शारदा गैस एजेन्सी के प्रोपाईर श्री सुभाष जायसवाल एवं कर्मचारी श्री लव कुमार यादव के द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम प्रदाय और वितरण विनियमन आदेश 2000 की कण्डिका 3, 4, 6, 7 एवं 9 का उल्लंघन किया जाना पाया गया। कलेक्टर के निर्देशानुसार उपरोक्त प्रकरण में आज दिनांक 24 दिसंबर 2024 को खाद्य विभाग द्वारा थाना सिविल लाईन्स बिलासपुर में शारदा गैस एजेन्सी के प्रोपाईटर श्री सुभाष जायसवाल एवं कर्मचारी श्री लव कुमार यादव के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। घरेलू गैस सिलेण्डरों की कालाबाजारी करने वाले एजेन्सी/व्यापारियों एवं शासन द्वारा जारी दिशा-निदेर्शों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के विरूद्ध इस प्रकार की कार्यवाही जारी रहेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed

error: Content is protected !!