कोरबा:- NTPC कोरबा द्वारा राखड़ परिवहन हेतु अन्य राज्य की गाड़िया नियम विरूद्ध चलाई जा रही है जिसके विरुद्ध हमारे संगठन द्वारा NTPC कोरबा कार्यालय में कई दफा नोटिस एवं आवेदन दिया जा चूका है। उक्त कृत्य केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 90 (7) तथा छत्तीसगढ़ मोटर वाहन नियम, 1994 के नियम 77 (3) (iii) की अवहेलना में किया जा रहा है जिसके बारे में NTPC के समक्ष कई बार आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है। उक्त नोटिस/आवेदन के जवाब में NTPC द्वारा लेख किया गया है कि इस मुद्दे से उनका कोई लेना-देना नहीं है तथा सम्पूर्ण जवाबदारी वेंडर ट्रांसपोर्टर पर डाल दिया गया है। कई बार आवेदन देने के बावजूद NTPC द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी तथा आज भी बाहर की गाड़ियों को नियमविरुद्ध तरीके से NTPC द्वारा राखड़ परिवाहन के काम में इस्तेमाल किया जा रहा है जिसके कारण हमारे स्थानीय कर्मचारियों (ड्राइवर, हेल्पर तथा सुपरवाइजर) तथा गाड़ी मालिकों को अत्याधिक मानसिक तथा आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नियम विरुद्ध गाड़ियों के परिवहन से छत्तीसगढ़ शासन को भी भारी राजस्व हानि का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बाहर के वेंडरों तथा ट्रांसपोर्टरों द्वारा स्थानीय वाहन मालिकों को समय पर भुगतान भी नहीं किया जा रहा है जिसके उनको आर्थिक परेशानि का सामना करना पड़ रहा है। इसके पूर्व दिनांक 09.02.2024 को यूनियन के साथ मीटिंग में NTPC कोरबा के HOD (Ash Management) श्री आशीष वर्मा जी द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि बाहर की गाड़ियों की NTPC कोरबा से आवाजाही जल्द से जल्द बंद करवा दिया जायेगा। परंतु आज दिनांक तक बाहर की गाड़ियों की आवाजाही NTPC कोरबा के राखड़ बांध से जारी है जबकि NTPC सीपत द्वारा बाहर की गाड़ियों को आश्वासन अनुसार बंद करवा दिया गया है। चूँकि NTPC कोरबा द्वारा झूठा आश्वासन दिए जाने पश्चात कोई कार्यवाही नहीं कि जा रही है इसलिए यदि दिनांक 16.02.2024 तक बाहर की गाड़ियों की आवाजाही NTPC कोरबा द्वारा बंद नहीं करवाई जाती है तो उस स्थिति में हमारी एसोसिएशन द्वारा दिनांक 17.02.2024 को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया जायेगा। इस आवेदन के जरिये माननीय के समक्ष उक्त प्रदर्शन की जानकारी प्रस्तुत की जा रही है।

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