शशि

जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)।
शादी का झांसा देकर नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसका शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को जांजगीर कोतवाली पुलिस ने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
क्या है पूरा मामला?
मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित पक्ष ने 22 मार्च 2026 को थाना कोतवाली जांजगीर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है। शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया था।
यूपी में रखकर कर रहा था शारीरिक शोषण
विवेचना के दौरान पुलिस टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद किया। पूछताछ में पीड़िता ने आपबीती सुनाते हुए बताया कि आरोपी लक्की उर्फ लवकुश गोस्वामी (उम्र 25 वर्ष) उसे अपने साथ उत्तर प्रदेश ले गया था। वहां वह उसे शादी का झांसा देकर और डरा-धमकाकर लगातार उसका शारीरिक शोषण कर रहा था।
पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में हुई त्वरित कार्रवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी सूचना तत्काल पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पाण्डेय (IPS), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश कश्यप और CSP सुश्री योगिता बाली खापर्डे को दी गई। अधिकारियों के निर्देश पर तत्काल एक विशेष पुलिस टीम का गठन कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उत्तर प्रदेश रवाना किया गया।
आरोपी की पहचान:
नाम: लक्की उर्फ लवकुश गोस्वामी (25 वर्ष)
निवासी: ग्राम खलीलाबाद, उत्तर प्रदेशजांजगीर पुलिस की टीम ने उत्तर प्रदेश के खलीलाबाद में घेराबंदी कर आरोपी लक्की उर्फ लवकुश को धरदबोचा। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने नाबालिग को भगा ले जाने और उसके साथ अनाचार करने का जुर्म कबूल कर लिया।
इन धाराओं के तहत भेजा गया जेल
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2), 87, 64(1) और 4, 6 पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत विधिवत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
सराहनीय भूमिका:
इस पूरी त्वरित और प्रभावी कार्रवाई में सिटी कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश गुप्ता, उप निरीक्षक बेलसज्जर लकड़ा, आरक्षक शंकर राजपूत और आरक्षक हजारी मेरसा का विशेष योगदान रहा।
