राजकिशोर नगर में कार में रखकर की जा रही थी दूसरे राज्यों की अंग्रेजी शराब बिक्री, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा , कार भी जाप्त

बिलासपुर पुलिस निजात अभियान के तहत नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी दौरान सरकंडा पुलिस को सूचना मिली कि राजकिशोर नगर आर्यन पब्लिक स्कूल के पास गली में एक दुकानदार अपनी कार में शराब रखकर ग्राहकों को बेच रहा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची तो उन्हें कार में एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला। पुलिस को देखकर वह कार बंद कर दुकान की तरफ भागने लगा, जिसे पुलिस की टीम में दौड़ कर पकड़ लिया। पकड़े गए राजकिशोर नगर निवासी कमलजीत कुंदनानी के बलेनो कार क्रमांक सीजी 10 AZ 9269 की जांच करने पर उसमें अलग-अलग राज्यों की अंग्रेजी शराब मिली। पहले तो वह पुलिस को गुमराह करता रहा लेकिन बाद में उसने दूसरे राज्यों से शराब लाकर ग्राहकों को बेचने की बात कबूल कर ली। पुलिस को उसके पास से कुल 15 लीटर शराब मिली जिसकी कीमत ₹10,000 है। आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ पुलिस ने उसके कार को भी जप्त कर लिया है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।

कितनी शराब रखने की है अनुमति

कई बार आम लोगों को भी ऐसी घटनाओं के बाद इस बात को जानने की उत्सुकता रहती है कि कोई व्यक्ति अपने घर में या कार में वैध तरीके से कितनी शराब रख सकता है। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति अपने घर में 5 लीटर तक शराब वैध तरीके से रख सकता है। वही कार में अधिकतम 1 लीटर शराब रखी जा सकती है जिसकी बोतल की सील टूटी हुई होनी चाहिए। अन्यथा पुलिस कार्यवाही कर सकती है।

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