बिलासा दाई केंवट एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की तैयारी के लिए तत्काल रूप से आवश्यक 28 एकड़ भूमि पर कार्य शुरू करने की मिली अनुमति, बिलासपुर एयरपोर्ट के शीघ्र विकास के लिए उच्च न्यायालय ने जारी किए निर्देश

बिलासपुर. बिलासपुर में सर्वसुविधायुक्त एयरपोर्ट के लिए दायर जनहित याचिका कमल कुमार दुबे एवं हाई कोर्ट प्रैक्टिसिंग बार पर याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत हुए वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में मा न्यायाधीश गौतम भादुड़ी एवं न्यायाधीश पी सैम कोशी की खंडपीठ ने आज हुई सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि केंद्र और राज्य दोनों ही के पक्ष एयरपोर्ट के विकास के लिए सहमत एवम प्रयासरत हैं, और संपूर्ण विकास के लिए १०१८.४८ एकड़ भूमि एयरपोर्ट को देने के लिए केंद्र सरकार तैयार है और राज्य शासन उसके एवज़ में राशि प्रदान करने के लिए तैयार है और अभी तत्काल रूप से आवश्यक 28 एकड़ भूमि नाईट लैंडिंग के लिए देने के लिए सेना भी तैयार है, राज्य ने भी इसके लिए आवश्यक कार्यवाही के लिए केबिनेट में प्रस्ताव लाने की बात कही है, इसलिए उक्त चिन्हित भूमि पर कार्य शुरु करने की अनुमति दिये जाने संबंधी आदेश जारी किया जिससे नाइट लैंडिंग के लिए किए जा रहे कार्यों में तेजी आये।
आज हुई सुनवाई में बिलासपुर भोपाल उड़ान बंद करने के मामले में एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया को एलाइंस एयर पर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।


एयरपोर्ट एप्रोच रोड (राष्ट्रीय राजमार्ग उच्च न्यायालय के सामने से एयरपोर्ट )के प्रगति के संबंध में महाधिवक्ता ने बताया की कार्य शीघ्र स्तर पर चल रहा है और एप्रोच रोड की ज़मीन पर जो अवैध क़ब्ज़ाधारी है उन्हें हटाने की कार्यवाही युद्ध स्तर पर चल रही है । इस मामले की अगली सुनवाई 19 जून के हफ़्ते में होगी।

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