सरकंडा पुलिस ने चाकूबाजी, शराब दुकान में घुसकर मारपीट और अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए किया आरोपियों को गिरफ्तार

बिलासपुर में बढ़ती चाकूबाजी की घटनाओं के बाद एसएसपी द्वारा इस पर अंकुश लगाने के लिए सभी थानों को निर्देश दिए गए हैं ।इसी बीच सरकंडा पुलिस को सूचना मिली कि बहतराई रोड सरकंडा प्रगति टावर के पास एक युवक चाकू लेकर घूम रहा है। उसके पास मौजूद चाकू की वजह से लोग सहमे हुए हैं। तुरंत एक टीम ने मौके पर पहुंचकर मुंबई आवास बिजली ऑफिस के पास रहने वाले 20 वर्षीय नरेंद्र साहू को एक धारदार चाकू के साथ गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है।

तो वही सरकंडा पुलिस ने चाकू मारकर घायल करने वाले राम ठक्कर को भी गिरफ्तार किया है। 47 वर्षीय राम ठक्कर एसईसीएल रतन होटल के पीछे रहता है। इसी साल 17 मई को अपने पड़ोसी पंकज ठक्कर के साथ गाली गलौज करते हुए राम ठक्कर ने उस पर चाकू से हमला किया था। पुलिस मामला दर्ज कर उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस ने अब जाकर आरोपी राम ठक्कर को गिरफ्तार किया है, उसके पास से हमले में प्रयुक्त चाकू भी कर दिया गया है । आरोपी के खिलाफ 25 , 27 आर्म्स एक्ट की धारा जोड़ी गई है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 294 506 323 324 के तहत मामला पंजीकृत किया गया है।

इधर पुलिस ने शराब दुकान में घुसकर तोड़फोड़ करने वाले चार आरोपियों को भी गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। 12 दिसंबर को चार अज्ञात आरोपियों ने शराब दुकान में घुसकर गाली गलौज करते हुए मारपीट और तोड़फोड़ की थी। जिसकी शिकायत कमलेश कहार द्वारा सरकंडा थाने में की गई थी। पुलिस की टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को ढूंढ निकाला। इस मामले में वेद परसदा किरारी मस्तूरी निवासी खीर सागर उर्फ विक्की पटेल, गीतांजलि सिटी फेस टू निवासी शिवाकुमार, पप्पू पटेल, माता चौरा सरकंडा निवासी शिवा सिंह को गिरफ्तार किया है। सभी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है।

इसी के साथ सरकंडा पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए चिंगराजपारा सरकंडा निवासी सुमित पांडे के पास से 6 लीटर महुआ शराब जप्त किया है। सरकंडा पुलिस को सूचना मिली थी कि सूर्या चौक चिंगराजपारा में एक युवक अवैध रूप से शराब बेच रहा है। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा तो सुमित पांडे के पास से 6 लीटर महुआ शराब मिला। सुमित की उम्र केवल 18 साल 6 माह है । इस नौजवान को आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत गिरफ्तार किया गया है।

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