

बिलासपुर।
कोटा थाना परिसर में हंगामा और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में पुलिस ने आखिरकार सख्त कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मामला 2 फरवरी 2026 का है, जब कोटा थाना अंतर्गत दो पड़ोसी—संतोष मिश्रा उर्फ छोटू महाराज एवं रामसोनी—के बीच विवाद हुआ था।
विवाद की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए दोनों पक्ष अपने-अपने परिवार और समर्थकों के साथ कोटा थाने पहुंचे थे। इस दौरान थाने में ही दोनों पक्षों के बीच दोबारा गर्मागर्मी, गाली-गलौच और बदसलूकी शुरू हो गई। स्थिति बिगड़ती देख थाना स्टाफ द्वारा बार-बार समझाइश दी गई, लेकिन दोनों पक्षों ने पुलिस की बातों की अनदेखी करते हुए हंगामा जारी रखा।
पुलिस के अनुसार, दोनों पक्षों के व्यवहार से थाने के दैनिक कार्य प्रभावित हुए और सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न हुई। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया और थाना कोटा में अपराध क्रमांक 93/26 के तहत धारा 296, 115(2), 351(3), 221 एवं 194(1) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर कठोर कार्रवाई की गई। इसके साथ ही दोनों पक्षों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक एवं बाउंड ओवर की कार्रवाई भी की गई है।
इस संबंध में पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि थाना लोगों के विवाद सुलझाने की जगह है, न कि विवाद करने की। थाने में अनुशासन भंग करने और पुलिस कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
