

बिलासपुर, 12 नवम्बर 2025।
यातायात नियमों का उल्लंघन करने के बाद भी निर्धारित समय सीमा में चालान राशि जमा नहीं करने वाले वाहन चालकों और स्वामियों पर अब बिलासपुर यातायात पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। ऐसे सभी प्रकरणों को “सेंड टू रेगुलर कोर्ट” करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलासपुर के न्यायालय में भेजा जा रहा है।
माननीय न्यायालय द्वारा इन चालकों/स्वामियों को नोटिस जारी की जा रही है, किंतु नोटिस मिलने के बावजूद कई लोग अदालत में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। अब ऐसे मामलों में वाहन का रजिस्ट्रेशन समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, साथ ही वाहनों की जप्ती की कार्रवाई भी की जा सकती है।

आईटीएमएस (इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम) के माध्यम से यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर ऑनलाइन चालान जारी किए जाते हैं। पुलिस के अनुसार, अगस्त 2025 के पूर्व के सभी ऐसे प्रकरण जिनमें चालान शुल्क जमा नहीं किया गया है, उन्हें अब नियमित अदालत में भेजा जा चुका है।
पुलिस ने बताया कि वर्चुअल माध्यम से चालान जमा करने का अवसर पहले दिया जाता है, लेकिन भुगतान न होने पर प्रकरण न्यायालय में स्थानांतरित हो जाता है। कई वाहन मालिकों के पते बदल जाने के कारण नोटिस की तामिली में भी कठिनाई हो रही है।
यातायात पुलिस की अपील :
यातायात पुलिस ने ऐसे सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे प्रतिदिन प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना फाइन जमा करें और प्रकरण का निराकरण कराएं।
पुलिस ने चेतावनी दी है कि जो लोग न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे, उनके विरुद्ध वाहन पंजीयन निलंबन की कार्रवाई की जाएगी और बाद में वाहन जब्त भी किए जा सकते हैं।
यातायात पुलिस बिलासपुर ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, ताकि शहर में सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था बनी रहे।
