

बिलासपुर/तखतपुर।
जिला बिलासपुर के तखतपुर थाना क्षेत्र में कृषक पशु (गौवंश) की हत्या कर उसका मांस बेचने और खरीदने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस प्रकरण में कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। इस दौरान पुलिस ने गौवध करने वाले 2 मुख्य आरोपियों के साथ-साथ मांस क्रय करने एवं सहयोग करने वाले अन्य लोगों को भी पकड़ लिया है।

पुलिस ने मामले में धारा 299, 60, 13, 111 BNS एवं छत्तीसगढ़ कृषक पशु संरक्षण अधिनियम की धाराओं 4, 5, 6, 10 के तहत अपराध दर्ज किया है। खास बात यह है कि इसमें संगठित अपराध धारा 111 BNS भी जोड़ी गई है।
गिरफ्तार आरोपी
- अरुण सिंह उर्फ अरुण पास्टर पिता स्व. निर्मल सिंह, उम्र 47 वर्ष, निवासी मिशन कंपाउंड वार्ड क्रमांक 04 तखतपुर
- राजेश दयाल उर्फ राजेश मसीह पिता स्व. चंद्र दयाल, उम्र 65 वर्ष, निवासी ग्राम भथरी, थाना जरहागांव
- मुकेश दयाल उर्फ मुकेश मसीह पिता स्व. चंद्र दयाल, उम्र 60 वर्ष, निवासी ग्राम भथरी
- साउल मसीह पिता सुनील मसीह, उम्र 28 वर्ष, निवासी मिशन कंपाउंड तखतपुर
- संजय खेस पिता स्व. जानसन खेस, उम्र 55 वर्ष, निवासी मिशन कंपाउंड तखतपुर
- किशोर कुमार मसीह पिता स्व. प्यारे लाल मसीह, उम्र 56 वर्ष, निवासी मिशन कंपाउंड तखतपुर
- लीला मसीह उर्फ कालो आंटी पति स्व. सुनील मसीह, उम्र 47 वर्ष, निवासी मिशन कंपाउंड तखतपुर
- राजेन्द्र लहरे उर्फ राजेन्द्र मसीह पिता कृष्णा लहरे, उम्र 38 वर्ष, निवासी कॉलेजपारा तखतपुर
- सुनील कुमार टंडन पिता स्व. शत्रुहन लाल, उम्र 38 वर्ष, निवासी खुडियाडीह हाल मुकाम मिशन कंपाउंड तखतपुर
- भोलू उर्फ अभिमन्यु ओगरे पिता स्व. अर्जुन ओगरे, उम्र 40 वर्ष, निवासी आजादपारा वार्ड क्रमांक 05 तखतपुर
- गुलाम रजा खान उर्फ डब्बू पिता अबीब खान, उम्र 34 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 06 मुस्लिम मोहल्ला तखतपुर
- मुन्ना मसीह उर्फ राजकुमार मसीह पिता स्व. घना मसीह, उम्र 70 वर्ष, निवासी मिशन कंपाउंड तखतपुर

कुल 12 आरोपी गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किए गए हैं।
पुलिस का रुख
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन और तखतपुर थाना पुलिस की कार्रवाई में यह गिरफ्तारी हुई। पुलिस का कहना है कि गौवध जैसे मामलों में सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और इस तरह के संगठित अपराधों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।




