जांजगीर-चाम्पा ब्रेकिंग न्यूज, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के छह पदाधिकारियों को लूटपाट व उगाही के मामले में 7-7 साल की सश्रम कारावास की सजा

जांजगीर, छत्तीसगढ़ – वर्ष 2021 में थाना बम्हनीडीह क्षेत्र में घटित लूटपाट व मारपीट के गंभीर मामले में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना से जुड़े छह पदाधिकारियों व सदस्यों को दोषी पाते हुए माननीय अपर सत्र न्यायाधीश (FTC), न्यायालय जांजगीर द्वारा सख्त सजा सुनाई गई है।

घटना का संक्षिप्त विवरण:
दिनांक 27 अगस्त 2021 को दोपहर के समय छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के पदाधिकारी एवं सदस्य –

  1. भूपेन्द्र रात्रे (उम्र 31 वर्ष, निवासी बोकरामुडा, बलौदा)
  2. लक्की उर्फ लकेश्वर कुमार वर्मा (उम्र 29 वर्ष, निवासी भनपुरी, रायपुर)
  3. तरुण कुमार (उम्र 23 वर्ष, निवासी भनपुरी, रायपुर)
  4. कृपाण बघेल (उम्र 26 वर्ष, निवासी दीनदयाल कॉलोनी, रायपुर)
  5. भोला कश्यप (उम्र 29 वर्ष, निवासी मलदा, थाना हसौद, जिला शक्ति)
  6. रामपल कश्यप (उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम जमडी, थाना हसौद, जिला शक्ति)

ने एक राय होकर बम्हनीडीह क्षेत्र स्थित एक कीटनाशक दुकान में घुसकर दुकान संचालक से अश्लील गाली-गलौच, मारपीट एवं लूटपाट करते हुए जबरन ₹1,00,000 की उगाही की थी।

अदालत का निर्णय:
प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियुक्तगण दोषी पाए गए। न्यायालय ने निम्न सजा सुनाई:

  • भारतीय दंड संहिता की धाराएं 147, 148, 452, 323 (तीन बार), 386 के तहत सभी अभियुक्तों को प्रत्येक अपराध के लिए 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹200 अर्थदंड, साथ ही अर्थदंड न भरने की स्थिति में 15 दिन का साधारण कारावास।
  • धारा 397 के तहत सभी अभियुक्तों को 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹500 अर्थदंड, व अर्थदंड न देने पर 1 माह का साधारण कारावास।
  • भोला कश्यप को विशेष रूप से आयुध अधिनियम 1959 की धारा 25(1)(1-ख)(ख) के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹200 जुर्माना, साथ ही व्यतिक्रम पर 15 दिन का साधारण कारावास।

इस पूरे मामले की प्रभावी पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री योगेश गोपाल द्वारा की गई।

यह फैसला न केवल कानून व्यवस्था की दृढ़ता को दर्शाता है बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि समाज में अराजकता फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

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