1 जुलाई से लागू होने वाले नए कानून में कर्तव्य में लगे सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट, लड़ाई झगड़े को लेकर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। इस बीच रतनपुर में एक युवक द्वारा सिपाही को थप्पड़ मार देने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि 26 जून को रतनपुर डायल 112 को सूचना मिली थी कि ग्राम पुडु में लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति घायल है। घायल को 112 के आरक्षक महेंद्र राजवाड़े द्वारा अस्पताल ले जाया जा रहा था। इसी बीच इतवार सिंह पैकरा नामक व्यक्ति ने अपनी मोटरसाइकिल बीच रास्ते में खड़ा कर दी थी। जब आरक्षक ने उसे मोटरसाइकिल हटाने को कहा तो अत्यधिक शराब पिए हुए उसे व्यक्ति ने तैश में आकर आरक्षक को ही एक थप्पड़ जड़ दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
कुछ लोगों ने दावा किया कि इतवार सिंह पैकरा नाम का व्यक्ति घायल को अस्पताल ले जा रहा था, जिसे आरक्षक ने रोका, लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद पुलिसकर्मी पर हाथ उठाने वाले इतवार सिंह पैकरा के खिलाफ धारा 186 ,353, 332, 294 के तहत अपराध दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि कुछ समाचार पोर्टल में प्रकाशित खबर के उलट शराबी इतवार सिंह पैकरा घायल को अस्पताल नहीं ले जा रहा था बल्कि घायल को अस्पताल ले जाने के रास्ते में बाधक बन रहा था
साथ ही उसने आरक्षक से भी मारपीट की है। लिहाजा पुलिस ने उसके खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार कुछ समाचार पोर्टल में प्रकाशित खबर निराधार थी।
इसी तरह की एक निराधार खबर मस्तूरी से भी आई है। जहां दावा किया गया था कि पारा घाट टोल प्लाजा के पास चाकू की नोक पर ट्रकों से डीजल लूटी गई है। जब पुलिस ने संबंधित ट्रक चालकों से पूछताछ की तो पता चला कि रात में वे ट्रक में सोए थे। सुबह उठने पर उन्हें ऐसा लगा कि डीजल कम है लेकिन जब उन्हें इसकी शिकायत थाने में आकर करने कहा गया तो कोई भी थाने नहीं पहुंचा, जिससे यही मालूम पड़ रहा है कि यह आरोप भी निराधार है।