
आकाश

अब सभी साउंड सिस्टम में साउंड लिमिटर का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसकी जानकारी देने कोनी थाना में क्षेत्र के 31 डीजे संचालकों की बैठक आयोजित की गई, जिन्हें विस्तार से मामले की जानकारी दी गई । बताया गया कि सभी डीजे साउंड में साउंड लिमिटर का उपयोग करना अनिवार्य है। प्रयोग किये जा रहे हैं वाहन में सिस्टम लगाकर विस्तार मोडिफाइड न करने की सलाह दी गई । साउंड सिस्टम उपयोग के लिए समय का भी निर्धारण किया गया है। रात 10:00 बजे के बाद किसी भी हाल में ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग न करने की बात कही गई। केवल एसडीएम की अनुमति से ही डीजे का संचालन करने की हिदायत संचालकों को दी गई। बताया गया कि नियम तोड़ने पर उनके खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर तहसीलदार हितेश साहू, अतिरिक्त तहसीलदार मुकेश देवांगन, थाना प्रभारी गोपाल सतपथि और बड़ी संख्या में डीजे संचालक उपस्थित रहे।

