नए साल में हुड़दंग करने वालों से सख्ती से निपटेगी पुलिस, इधर रात 12:30 बजे तक ही आतिशबाजी की है अनुमति, गुंडा बदमाशों को थाने बुला कर दी जा रही चेतावनी

नए साल के जश्न के नाम पर 31 दिसंबर की रात असामाजिक तत्वों द्वारा हुड़दंग मचाने की आशंका के मद्देनजर पुलिस ने कार्यवाही आरंभ कर दी है। एक तरफ एसपी के निर्देश पर जुआ और सट्टे के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो वहीं गुरुवार शाम को पुलिस ने शहर में लोगों को भरोसा दिलाने पैदल पेट्रोलिंग की। साथ ही सभी थाना क्षेत्रों में गुंडा बदमाशों को बुलाकर उन्हें चेतावनी दी जा रही है।


वैसे तो 31 दिसंबर की शाम से शुरू होकर जश्न जनवरी महीने के पहले हफ्ते तक चलता है लेकिन असली उमंग 31 दिसंबर की शाम से लेकर देर रात तक देखा जाता है, जहां लोग होटल और घरों में पार्टी मनाते हैं तो वही आजकल कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा चौक चौराहा में तेज आवाज में डीजे बजाकर शराब खोरी करते हुए हुड़दंग किया जाता है, जिससे आम लोग असहज महसूस करते हैं। इसीलिए बिलासपुर में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस ने पैदल पेट्रोलिंग की। 31 दिसंबर को शराब पीकर वाहन चलाने, वाहन में तीन सवारी करने, तय सीमा से अधिक आवाज में डीजे और लाउडस्पीकर बजाने, हंगामा करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। इस दौरान हंगामा करने या नियम तोड़ने वालों की भी पुलिस खबर लेगी। इसी क्रम में शुक्रवार को सरकंडा थाना क्षेत्र के निगरानी गुंडा बदमाशों को थाना तलब कर नए साल में शांति बनाए रखना समझाइश दी गई। साथ ही कहा गया कि नियम तोड़ने पर उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी ।
इधर जिला प्रशासन ने भी अधिसूचना जारी करते हुए नए साल के जश्न के लिए आतिशबाजी करने की समय सीमा तय कर दी है।

नये वर्ष पर पटाखे फोड़ने की अवधि तय की गई है ।कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवनीश शरण ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट की आदेशों के अनुरूप जिले में पटाखों के उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये हैं। जारी आदेश के अनुसार नये वर्ष के अवसर पर रात 11.55 बजे से रात 12.30 बजे तक पटाखे जलाये जा सकेंगे।
     कलेक्टर श्री अवनीश शरण ने जारी निर्देश में कहा है कि पटाखों के जलाने से ठंड के समय वायु पदूषण होने के कारण राज्य सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में प्रति वर्ष 1 दिसम्बर से 31 जनवरी तक पटाखों का जलाया जाना प्रतिबंधित किया गया है। पटाखों का बहुतयात में उपयोग होने से वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। अतएव उच्चतम न्यायालय एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा पटाखों के उपयोग के संबंध में उल्लेखित आदेशों का पालन किया जाना आवश्यक है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवनीश शरण ने नव वर्ष में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली के आदेशों का पालन करने एवं बिलासपुर की नगरीय क्षेत्रों में दिनांक 1 दिसम्बर से 31 जनवरी तक की अवधि में पटाखे जलाये जाने प्रतिबंधित किये जाने के आदेश का पालन करने की अपील जिले के समस्त नागरिकों से की है।

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