मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 22.04.2022 को आरोपी रामलोचन उर्फ चेन्धु पिता श्याम सुंदर खैरवार उम्र 32 साल साकिन बंधवापारा चंद्रमौली मंदिर के पास थाना सरकंडा बिलासपुर द्वारा शादी घर में खाना खिलाने के नाम से नाबालिग लडकी को बुलाकर सुनसान जगह में बेइज्जती करने की नीयत से छेडखानी एवं अश्लील हरकत कर रहा था कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सरकंडा में अपराध धारा 354, 354 क भादवि 8 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया दौरान विवेचना लगातार आरोपी की पता तलाश की जा रही थी जो मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी बंधवापारा सरकंडा के आस पास घूम रहा है। जिसकी सूचना जिले के उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमती पारूल माथुर . अति0 पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री उमेश कश्यप एवं नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा श्रीमती स्नेहिल साहू को दी गई जिस पर तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्यवाही हेतु निर्देश प्राप्त हुए जिसके परिपालन में थाना प्रभारी सरकंडा श्री हरिशचंद्र टाण्डेकर के नेतृत्व में टीम तैयार कर मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकडा गया जिससे पूछताछ पर अपना जुर्म स्वीकार किया आरोपी को गिरफतार कर न्यायालय पेश किया गया है।