बिलासपुर पुलिस की बड़ी सफलता, एनडीपीएस एक्ट में 10 आरोपी दोषी करार

बिलासपुर। नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत जिले में नशे का कारोबार करने वाले 10 आरोपियों को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट ने कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। इन मामलों में बेहतर विवेचना और तत्परता दिखाने वाले पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजनेश सिंह ने सम्मानित किया।

कोर्ट ने जिन आरोपियों को दंडित किया है उनमें अजीत साहू, घनश्याम साहू, जोगनी कुर्रे, अक्षय कुर्रे, मनीषा टंडन, प्रमोद ध्रुव, छोटू उर्फ अख्तर, मोहम्मद जाहिद, अजय वर्मा और मुकेश साहू शामिल हैं। इनमें से अधिकांश को 15 वर्ष तक का कठोर कारावास मिला है, जबकि कुछ को 4 से 10 वर्ष तक की सजा सुनाई गई।

इन मामलों में उत्कृष्ट विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारी उपनिरीक्षक अमृत साहू, उपनिरीक्षक अवधेश सिंह, सहायक उपनिरीक्षक चन्द्रकांत डहरिया, सहायक उपनिरीक्षक राजेशधर दीवान, आरक्षक मनोज साहू और आरक्षक बृजनंदन साहू को थाना सिविल लाइन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एसएसपी राजनेश सिंह ने प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया।

एसएसपी ने निर्देश दिए कि इन पुरस्कारों का उल्लेख संबंधित विवेचकों की सर्विस बुक में अंकित किया जाए ताकि उनकी सेवा उपलब्धियों को स्थायी मान्यता मिल सके।

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