रात में तेज आवाज़ में बज रहा डीजे, तीन पिकअप वाहन जप्त, तीन डीजे संचालकों पर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई

तखतपुर (बिलासपुर)। उच्च न्यायालय की गाइडलाइन और प्रशासनिक आदेशों की अनदेखी कर गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान रात में तेज आवाज़ में डीजे बजाने वालों पर तखतपुर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने तीन पिकअप वाहनों को डीजे सेटअप के साथ जप्त करते हुए तीन संचालकों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 15 के तहत अपराध दर्ज किया है।

ये हैं आरोपी

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में उमेश कुमार धुरी (27 वर्ष) निवासी ग्राम नवागांव थाना जरहागांव, जिला मुंगेली,
बसंत साहू (24 वर्ष) निवासी ग्राम चिखलदहा थाना तखतपुर, जिला बिलासपुर और
दीपक ध्रुव (35 वर्ष) निवासी ग्राम पाल चौकी जुनापारा थाना तखतपुर शामिल हैं।

भारी मात्रा में साउंड सिस्टम जब्त

जप्त वाहनों में मेटाडोर और पिकअप पर लगाए गए हाईवॉल्यूम डीजे सेटअप मिले। इनमें 20 से अधिक बड़े बेस बॉक्स, टॉप बॉक्स, एम्प्लीफायर, मिक्सर, जनरेटर और हाईपॉवर लाइटिंग सिस्टम शामिल हैं।

वाहन क्रमांक CG 10 BR 8973 से 08 बेस, 04 एलईडी लाइट, 02 जनरेटर सहित अन्य उपकरण।

वाहन क्रमांक CG 10 AH 8170 से 08 बड़े बेस बॉक्स, 04 टॉप बॉक्स, वायरलेस माइक, एम्प्लीफायर।

वाहन क्रमांक CG 10 AV 7161 से 08 बड़े बॉक्स, 06 एम्प्लीफायर, 06 सरफी लाइट, 06 एमआई बार लाइट आदि बरामद किए गए।

नागरिकों को हो रही थी परेशानी

घटना ग्राम पचभरा केकती और दैजा क्षेत्र की है, जहां प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे संचालक पिकअप वाहन में साउंड सिस्टम लगाकर अत्यधिक तेज आवाज़ में डीजे बजा रहे थे। इससे आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही थी। पुलिस ने बताया कि पूर्व में सभी डीजे संचालकों को उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन किया गया।

अदालत में पेश किया गया मामला

पुलिस ने मौके पर किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं मिलने और न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर वाहन जब्त कर लिया। तीनों आरोपियों के खिलाफ इस्तगासा तैयार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।

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