बिलासपुर। सरकंडा क्षेत्र में नाबालिग द्वारा कार चलाते हुए बाइक सवार को टक्कर मारने के मामले में पुलिस ने वाहन मालिक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने हादसे में इस्तेमाल की गई सफेद मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार (CG 10 BE 1235) को चाबी और दस्तावेजों सहित जब्त कर लिया है।
पुलिस के अनुसार, घटना 12 अक्टूबर 2026 को दोपहर करीब 3:30 बजे स्वर्णिम एरा, गीतांजलि सिटी के पास हुई। सिरगिट्टी के अन्नपूर्णा कॉलोनी, गणेश नगर निवासी साहिल खान के बड़े भाई समीर खान मोटरसाइकिल (CG 10 AW 2894) से काम पर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही स्विफ्ट कार के चालक ने तेज और लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक को दाहिनी ओर से टक्कर मार दी। हादसे में समीर खान के बाएं पैर सहित शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। उन्हें इलाज के लिए बिलासपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
साहिल खान की रिपोर्ट पर सरकंडा थाने में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। जांच के दौरान कार चलाने वाला नाबालिग पाया गया। पुलिस ने नाबालिग के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसे जमानत मुचलके पर रिहा कर दिया।
वहीं, पुलिस ने कार मालिक ओमप्रकाश श्रीवास, निवासी स्वर्णिम एरा, सरकंडा के कब्जे से दुर्घटना में प्रयुक्त कार जब्त कर ली। वाहन मालिक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3/181, 4/181 और 5/180 के तहत कार्रवाई की गई है। मामले में आगे की विवेचना जारी है।