

दीपावली पर जुआ खेलने की गलत परंपरा है। यही कारण है कि इन दिनों शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में लगातार कार्यवाही कर जुआरियों को पकड़ा जा रहा है ।पचपेड़ी पुलिस ने भी ऐसे ही कार्यवाही करते हुए जुआड़ियों को पकड़ा, तो वही दीपावली के दौरान अवैध रूप से पटाखा बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है।
जुआ :– 1. लाल उर्फ देवकुमार पिता अमृत लाल पाटले उम्र 37 साल

- रगेश पाटले पिता स्व.जवाहर लाल पाटले उम्र 33 साल
- राज दुलार पिता मया राम पाटले उम्र 28 साल
- मधु पाटले पिता नोहर लाल पाटले उम्र 32 साल
- महुग पाटले पिता बुधारू पाटले उम्र 25 साल
- सुरेश राय पिता सुमन राय उम्र 22 साल
- धनसाय पिता जोहन महिलांगे उम्र 37 साल
8.राजा पाटले पिता हरिराम पाटले उम्र 25 साल सभी निवासी केंवतरा थाना पचपेड़ी जिला बिलासपुर
विस्फो अधि :- विश्वनाथ पटेल पिता राजू पटेल उम्र 55 वर्ष निवासी गिद्धपुरी थाना पचपेड़ी।
जुमला जप्ती रकम
1 4200 रुपए 52 पत्ती ताश एवं एक प्लास्टिक बोरी ।
2 5700 रुपए 52 पत्ती ताश एक प्लास्टिक बोरी।
3 एक कार्टून में रखे विभिन्न प्रकार के फटाके कीमती करीबन 6000 रुपए।पुलिस उप महानिरीक्षक व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया बिलासपुर श्रीमती पारूल माथुर के निर्देशानुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय(ग्रामीण) श्री राहुल देव शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चकरभाठा सुश्री गरिमा द्विवेदी के मार्गदर्शन में दिवाली त्योहार के दौरान अवैध कार्यों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है।इसी तारतम्य में थाना प्रभारी पचपेड़ी मोहन भारद्वाज द्वारा टीम बनाकर थाना क्षेत्र अंतर्गत ऐसे स्थान जहां पर सार्वजनिक जगह पर जुआ खेलने एवम अवैध रूप से फटाका बिक्री करने हेतु रखें होने की सूचना प्राप्त होने पर ग्राम केंवतरा में बजरंग चौक के पास एवं उक्ति चौक के पास आम जगह पर कुछ लोग 52 पत्ती तास से रुपए पैसे पर दांव लगाकर जुआ खेल रहे थे जिसे घेराबंदी कर रेड कार्यवाही की गई कुछ जुवाडियान पुलिस को देख कर भाग गए 08 जुआरियों से ₹ 9900 नगद व ताश पत्ती जप्त कर जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।
इसी प्रकार ग्राम गिद्धपुरी में एक व्यक्ति अपने किराना दुकान के बगल में एक कार्टून में अवैध रूप से पटाखा बिक्री करने हेतु रखे होने की सूचना पर रेड कार्यवाही की गई जहां एक व्यक्ति विश्वनाथ पटेल अपने किराना दुकान के पास कार्टून में विभिन्न प्रकार के पटाखा बेचने हेतु भर कर रखा हुआ था जिसे फटाका/ विस्फोटक पदार्थ अपने पास रखें एवं बिक्री करने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज हो तो प्रस्तुत करने कहा गया जिस संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाने पर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 9 ख के अंतर्गत कार्यवाही की गई।
कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक मोहन भारद्वाज सहायक उपनिरीक्षक सहेत्तर कुर्रे, प्रआर. तेजकुमार रात्रे आरक्षक हरिशंकर चंद्रा, शिवधन बंजारे , प्रेम शंकर बंजारे,सद्दाम पाटले,दिनेश घृतलहरे, राकेश आनंद विशेष योगदान रहा ।
