
आकाश दत्त मिश्रा

153 दिनों के कठिन संघर्ष के बाद आखिरकार बिलासपुर हाईकोर्ट से ठाकुर राम सिंह को जमानत मिल गई । कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में करण गोयल और ठाकुर राम सिंह पर 6 सितंबर 2021 को सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज किया गया था । बिलासपुर में हिंदुत्व, गौरक्षा और राष्ट्रवाद के लिए समर्पित, मुखर होकर हर मामले में अपनी आवाज बुलंद करने वाले हिंदू शेर ठाकुर राम सिंह और करण गोयल के खिलाफ एफ आई आर के बाद हिंदूवादी संगठनों ने इसका पुरजोर विरोध किया था, लेकिन अदालती कार्यवाही में बार-बार सत्र न्यायालय से जमानत याचिका खारिज होती रही।

इसी बीच करण गोयल को अक्टूबर महीने में जमानत मिल गई लेकिन उनके साथी सह आरोपी बनाए गए ठाकुर राम सिंह को जमानत नहीं मिल रही थी। उनकी पैरवी हाईकोर्ट में अधिवक्ता रोहित शर्मा ने की। करीब 153 दिनों के संघर्ष के बाद आखिरकार सोमवार को जस्टिस तिवारी की बेंच ने ठाकुर राम सिंह को जमानत दे दी। ठाकुर राम सिंह को जमानत मिलने के बाद तमाम हिंदूवादी संगठनों और उनके समर्थकों में उत्साह की लहर देखी गई । किसी विजेता योद्धा की तरह उनका स्वागत किया गया।

जमानत मिलने के बाद ठाकुर राम सिंह ने अपने सभी शुभचिंतकों के प्रति आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया था जिससे वे अपराधी घोषित किया जाए। राष्ट्र और हिंदुत्व के लिए समर्पण की भावना अंतिम सांस तक रहने की बात कहते हुए ठाकुर राम सिंह ने कहा कि वे संविधान और कानून का सम्मान करते हैं और अदालती कार्यवाही में स्वयं को निर्दोष साबित कर पुनः समाज हित में कार्य करेंगे।

