
बिलासपुर। केंद्रीय जेल की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल ने जेल परिसर और उसकी परिधि से 500 मीटर के दायरे को नो-फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। आदेश के तहत इस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय जेल एक संवेदनशील शासकीय संस्थान है। अनाधिकृत ड्रोन संचालन से सुरक्षा, निगरानी व्यवस्था और कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। जेल प्रशासन के अनुरोध और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की सहमति के बाद यह निर्णय लिया गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना वैधानिक अनुमति के ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश का उद्देश्य जेल परिसर की सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाना है।
