

बिलासपुर, 28 मई 2025
राज्य शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए जून 2025 से अगस्त 2025 तक की राशन सामग्री के वितरण हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। यह निर्णय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत प्रदेश के समस्त राशनकार्डधारी परिवारों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
जारी निर्देशों के अनुसार, राज्य के सभी राशनकार्डधारियों को जून, जुलाई एवं अगस्त 2025 माह की तीन माह की चावल की मात्रा एकमुश्त रूप से जून 2025 माह में ही वितरित की जाएगी। यह वितरण कार्य 30 जून 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इसका उद्देश्य समय पर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा वितरण प्रक्रिया को सरल बनाना है।
हालांकि, चावल के अतिरिक्त अन्य राशन सामग्री जैसे शक्कर, चना, नमक एवं गुड़ का वितरण पूर्ववत रूप से प्रत्येक माह अलग-अलग किया जाएगा। अर्थात् ये सामग्री जून, जुलाई एवं अगस्त माह में अलग-अलग तिथियों पर संबंधित माह के अनुसार वितरित की जाएंगी।
जिला खाद्य शाखा, बिलासपुर कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सभी राशनकार्डधारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन निर्देशों का पालन करते हुए समय पर अपने खाद्यान्न का वितरण करवा लें। इससे न केवल उन्हें आगामी तीन माह तक चावल की समस्या से राहत मिलेगी, बल्कि वितरण केंद्रों पर भीड़ भी नियंत्रित रहेगी।
इस त्वरित निर्णय से राज्य के लाखों परिवारों को समय पर अनाज प्राप्त होने में मदद मिलेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यप्रणाली में सुधार की दिशा में यह एक सराहनीय कदम माना जा रहा है।

