बिलासपुर। पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम विद्याडीह में जमीन की रजिस्ट्री कराने के बाद भुगतान के नाम पर दो ऐसे चेक देने का मामला सामने आया है, जिनका भुगतान नहीं हो सका। किसान का आरोप है कि जमीन के सौदे की 2.76 लाख रुपए की रकम नहीं देकर उसके साथ धोखाधड़ी की गई। शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने मुंगेली निवासी आरोपी मनीराम कश्यप के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, विद्याडीह टांगर निवासी गोविंद प्रसाद दिनकर (51) ने अपनी पैतृक जमीन खसरा नंबर 262/1 और 263, कुल रकबा 0.166 हेक्टेयर, का सौदा शांतिपारा छतौना, मुंगेली निवासी मनीराम कश्यप से किया था। 24 मार्च को उप-पंजीयक कार्यालय में जमीन की रजिस्ट्री कराई गई। सौदे के तहत 2.76 लाख रुपए का भुगतान किया जाना था।
पहले चेक में राशि का अंतर, दूसरे में हस्ताक्षर नहीं मिले
आरोप है कि भुगतान के लिए मनीराम कश्यप ने अपने खाते का चेक देने के बजाय नरोत्तम कुमार निषाद के नाम के बंधन बैंक का चेक दिया। गोविंद प्रसाद दिनकर जब चेक क्लियर कराने एसबीआई की एसईसीएल शाखा पहुंचे, तो अंकों और शब्दों में लिखी राशि में अंतर होने के कारण बैंक ने भुगतान रोक दिया। शिकायत करने पर आरोपी ने पहला चेक वापस ले लिया और उसकी जगह गोविंद नट नामक व्यक्ति के खाते का दूसरा चेक दे दिया।
2 मई को किसान ने दूसरा चेक बैंक में लगाया, लेकिन खाते में पर्याप्त रकम नहीं होने और हस्ताक्षर का मिलान नहीं होने के कारण वह भी बाउंस हो गया। इसके बाद भी जमीन के सौदे की 2.76 लाख रुपए की राशि नहीं मिलने पर किसान को अपने साथ धोखाधड़ी होने का संदेह हुआ।
पीड़ित ने पचपेड़ी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत की जांच के बाद आरोपी मनीराम कश्यप के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।