आरक्षण टिकट लेते समय वैध मोबाइल नंबर देना जरूरी, एसएमएस से मिलेगी पॉलिसी की जानकारी; यात्रियों को भरना होगा बीमा फॉर्म

बिलासपुर। रेलवे के आरक्षण काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों को 27 अक्टूबर से यात्रा बीमा की सुविधा मिलेगी। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए यात्रियों को टिकट का भुगतान डिजिटल माध्यम से करना होगा। इसके साथ ही वैध मोबाइल नंबर देना भी अनिवार्य होगा। टिकट बुकिंग के बाद यात्रियों के मोबाइल पर बीमा कंपनी का नाम, पॉलिसी नंबर और संबंधित लिंक भेजा जाएगा। इस लिंक के माध्यम से यात्री दुर्घटना की स्थिति में बीमा राशि प्राप्त करने के लिए नामित व्यक्ति यानी नॉमिनी की जानकारी दर्ज कर सकेंगे।

नई व्यवस्था शुरू होने से पहले बिलासपुर रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटर पर यात्रियों और बुकिंग क्लर्कों के बीच जानकारी का अभाव सामने आया था। यात्रियों को इस सुविधा की जानकारी नहीं थी और काउंटर पर तैनात कर्मचारी भी इससे परिचित नहीं थे। इस संबंध में खबर प्रकाशित होने के बाद रेलवे ने विज्ञप्ति जारी कर योजना की जानकारी दी है।

बीमा के लिए यात्रियों को क्या करना होगा?

आरक्षण काउंटर से टिकट लेने के दौरान यात्रियों को बुकिंग क्लर्क से बीमा का फॉर्म मांगकर उसे भरना होगा। टिकट का भुगतान डिजिटल माध्यम से करना अनिवार्य होगा। फॉर्म में सही मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। यदि यात्री के पास स्वयं का मोबाइल नंबर नहीं है, तो वह किसी परिचित का नंबर भी दे सकता है।

टिकट बनने के बाद संबंधित मोबाइल नंबर पर बीमा कंपनी का नाम, पॉलिसी नंबर और एक लिंक प्राप्त होगा। यात्री को इस लिंक को खोलकर यात्रा से पहले नॉमिनी की जानकारी अपडेट करनी होगी, ताकि दुर्घटना की स्थिति में बीमा राशि के लिए नामित व्यक्ति का विवरण उपलब्ध रहे।

यात्रियों के लिए जरूरी है जानकारी

27 अक्टूबर से लागू होने वाली इस व्यवस्था का लाभ लेने के लिए यात्रियों को टिकट बुकिंग के समय ही निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होगी। केवल टिकट खरीदने के बजाय बीमा फॉर्म भरने, डिजिटल भुगतान करने और सही मोबाइल नंबर दर्ज करने पर विशेष ध्यान देना होगा। मोबाइल पर प्राप्त लिंक के माध्यम से नॉमिनी की जानकारी भी अपडेट करना जरूरी होगा।