**बिलासपुर।** बिलासपुर जिले के थाना सरकंडा पुलिस ने शादी का झांसा देकर महिला का शारीरिक शोषण करने और विरोध करने पर उसके साथ गंभीर मारपीट करने वाले आरोपी को त्वरित कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता और आरोपी महेन्द्र बानी (36 वर्ष) वर्ष 2020 में स्वामी आत्मानंद स्कूल, तारबाहर में एक साथ कार्यरत थे, जहां दोनों का परिचय हुआ था। आरोपी ने स्वयं का तलाक का केस चलने की बात कहकर पीड़िता को अपने झांसे में लिया और 15 अगस्त 2024 को उससे शादी करने का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए।

इसके बाद जब आरोपी अपने वादे से मुकरा और पीड़िता ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने 16 और 17 अगस्त 2026 को पीड़िता के साथ गंभीर रूप से मारपीट कर उसे चोटें पहुंचाईं। पीड़िता की शिकायत पर सरकंडा पुलिस ने तत्काल अपराध दर्ज कर जांच शुरू की।

महिला संबंधी अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (बिलासपुर) श्री रजनेश सिंह के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री पंकज पटेल तथा नगर पुलिस अधीक्षक (सरकंडा) श्री तिलेश्वर प्रसाद यादव के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी प्रदीप आर्य के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को घेराबंदी कर धर दबोचा।

**आरोपी का विवरण:**

 * **नाम:** महेन्द्र बानी (उम्र 36 वर्ष)

 * **पिता का नाम:** लक्ष्मी प्रसाद बानी

 * **मूल निवासी:** ग्राम रिस्दा, थाना मस्तूरी, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

 * **वर्तमान पता:** ग्राम केरा, थाना नवागढ़, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

**दर्ज मामला व धाराएं:**

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 1176/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69, 296 एवं 115(2) के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।