बिलासपुर। शादी का प्रलोभन देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाने और बाद में शादी से इनकार करने के मामले में चकरभाठा पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 69 के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की और उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।

पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने 25 अगस्त 2026 को थाना चकरभाठा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में उसने आरोप लगाया कि रंजीत गिरी गोस्वामी ने उसे शादी का भरोसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में आरोपी ने पीड़िता के दूसरी जाति की होने का हवाला देते हुए उससे शादी करने से इनकार कर दिया।

शिकायत के आधार पर चकरभाठा पुलिस ने धारा 69 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई। अधिकारियों के निर्देश पर थाना प्रभारी चकरभाठा ने टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की।

पुलिस टीम ने आरोपी रंजीत गिरी गोस्वामी (25), पिता दिनेश पुरी गोस्वामी, निवासी तेलियापुरान, थाना जरहागांव, जिला मुंगेली, हाल मुकाम वार्ड नंबर 12 विकासनगर, थाना चकरभाठा, को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने घटना करना स्वीकार किया, जिसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

चकरभाठा पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अपराध या अवैध गतिविधि की जानकारी तत्काल डायल 112 अथवा नजदीकी पुलिस थाने को देकर पुलिस का सहयोग करें।