बिलासपुर, 23 जून। यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ बिलासपुर यातायात पुलिस ने सोमवार को विशेष अभियान चलाकर प्रेशर हॉर्न, मॉडिफाइड साइलेंसर और अमानक हूटर लगे वाहनों पर सख्त कार्रवाई की। अभियान के दौरान 20 बसों सहित कई अन्य वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई, जबकि गंभीर मामलों में प्रकरण तैयार कर न्यायालय भेजे गए हैं।

पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में वाहन जांच अभियान चलाकर ऐसे वाहनों को चिन्हित किया, जिनमें नियमों के विपरीत प्रेशर हॉर्न, मॉडिफाइड साइलेंसर और हूटर लगाए गए थे।

यातायात पुलिस के अनुसार, अत्यधिक तेज आवाज वाले प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर न केवल ध्वनि प्रदूषण बढ़ाते हैं, बल्कि गर्भवती महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, हृदय रोगियों तथा अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। कई मामलों में तेज और कानफोड़ू आवाज मानसिक तनाव और शारीरिक असुविधा का कारण बनती है।

पुलिस ने वाहन चालकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी भी वाहन में प्रेशर हॉर्न, मॉडिफाइड साइलेंसर या अमानक हूटर का उपयोग न करें। ऐसे मामलों में आगे भी नियमित अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नियमों के विरुद्ध प्रेशर हॉर्न बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

यातायात पुलिस ने आम नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने और सड़क सुरक्षा मानकों के अनुरूप वाहन संचालन करने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि शहर में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।