कोलाहल अधिनियम का उल्लंघन करने पर 2 डीजे वाहन, साउंड बॉक्स और एम्प्लीफायर जब्त; कोतवाली चौक में शॉर्ट सर्किट से टली बड़ी दुर्घटना
बिलासपुर। गणेश विसर्जन के दौरान निर्धारित मानकों से अधिक तेज आवाज में डीजे बजाने पर सिटी कोतवाली पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने डीजे साउंड सिस्टम लगे 2 वाहनों के साथ साउंड बॉक्स और एम्प्लीफायर भी जब्त किए हैं।
पुलिस के अनुसार गणेश विसर्जन के दौरान डीजे साउंड सिस्टम में निर्धारित मानकों से अधिक तेज आवाज में साउंड बॉक्स बजाया जा रहा था। इससे आसपास के क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण के साथ आम लोगों को परेशानी हो रही थी। इसके अलावा कोतवाली चौक में डीजे वाहन के विद्युत तार के संपर्क में आने से शॉर्ट सर्किट की स्थिति भी बनी, जिससे बड़ी दुर्घटना की आशंका पैदा हो गई थी।
पुलिस ने बताया कि गणेश समितियों के पदाधिकारियों और आयोजकों को जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा थाना स्तर पर आयोजित बैठकों में डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के निर्धारित मानकों तथा अनुमति संबंधी नियमों का पालन करने की समझाइश पहले ही दी गई थी। इसके बावजूद बिना अनुमति बड़े डीजे लगाए जाने और तेज आवाज में बजाए जाने पर कार्रवाई की गई।
पुलिस ने वाहन क्रमांक CG-08/AL-0523 और CG-13/BK-0925 को साउंड बॉक्स व एम्प्लीफायर सहित जब्त किया है। मामले में आशीष तिवारी (26), निवासी ग्राम रममडा, जिला दुर्ग और शिव प्रसाद पटेल (27), निवासी ग्राम जवलपुर, जिला रायगढ़ के खिलाफ 24 सितंबर को धारा 15, 16 कोलाहल अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि 24 और 25 सितंबर को गणेश विसर्जन के दौरान डीजे का उपयोग किया जा रहा है। निर्धारित ध्वनि सीमा और कोलाहल अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करने वाले डीजे संचालकों और आयोजकों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।