
बिलासपुर। सरकंडा थाना क्षेत्र में 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर क्रिकेट बैट से कथित जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी युवती को अदालत से राहत नहीं मिली। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शैलेष कुमार केतारप की अदालत ने आरोपी अक्षीता शर्मा उर्फ मुस्कान (26) की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। घटना के बाद से आरोपी फरार बताई जा रही है।
मामले में अदिति शर्मा ने सरकंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक 9 जून 2026 की सुबह उसकी दादी शैलेन्द्री शर्मा गायों को रोटी खिलाकर घर लौट रही थीं। इसी दौरान रिश्ते में चचेरी बहन लगने वाली अक्षीता शर्मा कथित तौर पर क्रिकेट बैट लेकर पहुंची और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि उसने पीछे से बुजुर्ग महिला के सिर पर क्रिकेट बैट से जोरदार वार किया।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि हमले के बाद आरोपी ने बुजुर्ग महिला का सिर सीढ़ियों और दीवार से टकराया तथा चुनरी से गला दबाने का भी प्रयास किया। हमले में महिला के सिर पर गंभीर चोट आई और उन्हें 20 से 22 टांके लगाए गए।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 296, 351(3) और 118(2) के तहत अपराध दर्ज किया है। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रही है।
भविष्य और प्रतिष्ठा का दिया हवाला
अदालत में आरोपी की ओर से अग्रिम जमानत के लिए तर्क दिया गया कि वह एमबीए पास है और दिल्ली के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान से यूपीएससी की तैयारी कर रही मेधावी छात्रा है। गिरफ्तारी होने से उसके भविष्य और मान-प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताते हुए जमानत देने का आग्रह किया गया।
वहीं अभियोजन पक्ष और पीड़िता की ओर से अग्रिम जमानत का विरोध किया गया। तर्क दिया गया कि आरोपी ने वृद्ध और अकेली रहने वाली महिला पर गंभीर और जानलेवा हमला किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शैलेष कुमार केतारप ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी अक्षीता शर्मा उर्फ मुस्कान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।