बैंक ऑफ इंडिया की जानकारी के बिना किया सौदा, शपथ-पत्र देकर रजिस्ट्री और नामांतरण कराने का आरोप

बिलासपुर। बैंक में बंधक दुकान को बिना जानकारी दिए दूसरे व्यक्ति को बेचने के मामले में तारबाहर पुलिस ने 55 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान फनीन्द्र मिश्रा उर्फ फणीन्द्र, निवासी विद्यानगर, शिव मंदिर के पास, तारबाहर, बिलासपुर के रूप में हुई है। उस पर बैंक को नुकसान पहुंचाने और धोखाधड़ी करने का आरोप है।

पुलिस के अनुसार, बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी सूरज कुमार (41) ने शिकायत दर्ज कराई कि वृंदावन कॉम्प्लेक्स, बिलासपुर के प्रथम तल पर स्थित दुकान नंबर A-308 को आरोपी ने 16 अक्टूबर 2020 को बैंक ऑफ इंडिया की व्यापार विहार शाखा में बंधक रखकर ऋण लिया था। ऋण की शर्तों के अनुसार, बैंक में बंधक रहने तक दुकान को किसी अन्य व्यक्ति को बेचा नहीं जा सकता था।

आरोप है कि इसके बावजूद फनीन्द्र मिश्रा ने 11 जुलाई 2022 को बैंक को बिना जानकारी दिए उक्त दुकान बबीता बजाज को 21 लाख 11 हजार रुपये में बेच दी। इसके लिए कथित तौर पर झूठा शपथ-पत्र देकर दुकान की रजिस्ट्री और नामांतरण भी करा लिया गया। इससे बैंक को आर्थिक नुकसान पहुंचा।

शिकायत के आधार पर तारबाहर थाने में धारा 420 भादवि के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।