बिलासपुर। खाद्य तेल के पैकेट में अलग-अलग मात्रा रखकर कीमत तय करने की व्यवस्था पर अब रोक लगने जा रही है। केंद्र सरकार ने खाद्य तेल के लिए मानक पैक साइज निर्धारित कर दिए हैं। इसके तहत 800 ग्राम, 900 ग्राम और 910 ग्राम जैसे गैर-मानक पैकेट धीरे-धीरे बाजार से बाहर होंगे। पुराने स्टॉक को बेचने के लिए 31 अगस्त तक की मोहलत दी गई है। 1 सितंबर से निर्धारित मानक मात्रा वाले पैकेट की ही बिक्री की जा सकेगी।

नए प्रावधानों के तहत खाद्य तेल के लिए 200 एमएल, 500 एमएल, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 15 लीटर और 20 लीटर के मानक पैक निर्धारित किए गए हैं। यानी ऐसा नहीं है कि अब खाद्य तेल केवल एक लीटर के पैकेट में ही मिलेगा, बल्कि कंपनियां निर्धारित इन पैक साइज में तेल बेच सकेंगी।

बिलासपुर में करीब 3 हजार टन तेल का स्टॉक

व्यापार विहार के थोक तेल विक्रेता सुनील सोंथलिया के अनुसार बिलासपुर में फिलहाल करीब 3 हजार टन खाद्य तेल का स्टॉक मौजूद है। नए नियम लागू होने के बाद कंपनियों को पैकेजिंग के साथ कीमतों में भी बदलाव करना पड़ सकता है। कुछ कंपनियों ने नए मानक वाले पैकेट बाजार में उतारना शुरू कर दिया है।

उनके अनुसार, वर्तमान में 170 रुपये में बिकने वाले कुछ पैकेटों की कीमत नए पैक साइज के कारण करीब 190 रुपये और 190 रुपये वाले पैकेट की कीमत करीब 210 रुपये तक पहुंच सकती है। हालांकि वास्तविक कीमत कंपनी और बाजार के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।

अभी अलग-अलग मात्रा में बिक रहा तेल

वर्तमान में बाजार में खाद्य तेल के कई पैकेट अलग-अलग मात्रा में उपलब्ध हैं। उदाहरण के तौर पर हरेली तेल का 730 ग्राम पैक 130 रुपये में, यानी करीब 162.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिल रहा है। वहीं फार्च्यून सोया तेल का 480 एमएल पैक 150 रुपये और सनफ्लावर तेल का 800 एमएल पैक 170 रुपये में बिक रहा है।

अलग-अलग मात्रा वाले पैकेटों के कारण ग्राहकों के लिए दो कंपनियों के तेल की वास्तविक कीमत की तुलना करना मुश्किल होता है। एक कंपनी का पैकेट 800 ग्राम और दूसरी का 900 ग्राम होने पर केवल पैकेट की कीमत देखकर यह तय करना कठिन होता है कि वास्तव में कौन सा उत्पाद सस्ता है।

मात्रा के साथ वजन की जानकारी भी जरूरी

नए नियमों का असर उन पैकेटों पर भी होगा, जिन पर खाद्य तेल की मात्रा लीटर या मिलीलीटर में दर्ज की जाती है। ऐसी स्थिति में पैकेट पर मात्रा के साथ उसका वजन भी स्पष्ट रूप से दर्ज करना अनिवार्य होगा। इससे ग्राहक तेल की वास्तविक मात्रा और कीमत की बेहतर तुलना कर सकेंगे।

31 अगस्त तक पुराने स्टॉक की बिक्री

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अभिहित अधिकारी आर.आर. देवांगन ने बताया कि कम वजन वाले गैर-मानक पैकेटों की व्यवस्था पर रोक लगाई गई है। पुराने स्टॉक को 31 अगस्त तक खपाने की अनुमति है। इसके बाद 1 सितंबर से नए मानक के अनुसार तैयार पैकेटों की बिक्री के निर्देश हैं।

मानक पैक व्यवस्था लागू होने से 800, 900 और 910 ग्राम जैसे अलग-अलग पैक साइज कम होंगे और ग्राहकों के लिए विभिन्न कंपनियों के खाद्य तेल की मात्रा और कीमत की तुलना करना आसान होगा।