
सरकंडा थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय नाबालिग बालिका से छेड़खानी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को घटना के चंद घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
पुलिस के अनुसार 9 सितंबर की शाम करीब 7 बजे 10 वर्षीय बालिका अपनी छोटी बहन के साथ घर के पास किराना दुकान से सामान लेने गई थी। वापस लौटते समय गीतांजलि सिटी फेस 02 की गली नंबर 07 में शिव मंदिर के सामने आरोपी पीयूष साहू ने बालिका को रोककर उसके साथ गलत तरीके से छेड़खानी की।
घटना की शिकायत पर सरकंडा पुलिस ने आरोपी पीयूष साहू पिता मयाराम साहू, उम्र 18 वर्ष 2 माह, मूल निवासी टुंड्री थाना बिलाईगढ़, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़, हाल मुकाम गीतांजलि सिटी फेस 02, सरकंडा के खिलाफ धारा 74 BNS तथा धारा 8, 12 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की गई। आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी द्वारा घटना करना स्वीकार करने के बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर पंकज पटेल, नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा तिलेश्वर प्रसाद यादव के मार्गदर्शन और थाना प्रभारी प्रदीप आर्य के नेतृत्व में की गई।