ग्रामीण युवती को शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म के आरोपी को बड़गाँव पुलिस ने F. I .R. दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर भेजा जेल

बिप्लब कुण्डू–

पखांजुर–
मामले का विवरण इस प्रकार है कि 22 वर्षिय ग्रामीण युवती थाना बड़गाँव आकर लिखित रिपार्ट दर्ज कराई की ग्राम बड़ेझाडकट्टा निवासी मनोज मरकाम पिता – मंगतू मरकाम के द्वारा मार्च 2016 से जब युवती नाबालिग थी प्रथम बार शादी का प्रलोभन देकर जबरन दुष्कर्म किया तथा आरोपी मनोज मरकाम के द्वारा युवती को शादी का झांसा देकर कई बार शारिरिक संबंध बनाते हुए दुष्कर्म किये जाने की प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना बड़गाँव में अपराध क्र. 16/2022 धारा-376,376 (2)(ढ) भा. द.वि. एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4,5(ठ),6 का अपराध पंजीबद्ध कर वरिष्ठ अधिकारीगण को अवगत कराया गया, जिस पर मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए बालाजी राव सोमवार(भा.पु.से.) उप पुलिस महानिरीक्षक महोदय कांकेर रेंज कांकेर के निर्देशन में शलभ सिन्हा (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक महोदय कांकेर के मार्गदर्शन में धीरेन्द्र पटेल अति. पुलिस अधीक्षक महोदय पखांजुर एवं रवि कुमार कुजूर पुलिस अनु अधिकारी पखांजुर के पर्यवेक्षण में आरोपी की पतासाजी हेतु थाना बड़गाँव से टीम गठीत की जाकर ,

पुलिस टीम के द्वारा अथक प्रयास कर नक्सल संवेदनशील ग्राम बड़ेझाड कट्टा से आरोपी मनोज मरकाम की पतासाजी कर घटना के रिपोर्ट दर्ज होने के 15 घण्टे के भीतर आरोपी मनोज मरकाम पिता मंगतूराम मरकाम उम्र 27 वर्ष निवासी बड़ेझाड कट्टा के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने से मामले में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत कर जिला जेल दाखिल किये जाने कांकेर जेल रवाना किया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक अमित पद्मशाली थाना प्रभारी बड़गाँव, स उ नि राजकुमार सिन्हा, प्र आर.महेंद्र प्रताप सिंह, बीरबल नेताम,आरक्षक टोमन साहू ,शिव नेताम ,चैन सिंग सोरी , विरेन्द्र जुर्री , सगऊ उईके महिला सहायक आरक्षक सविता नेताम , का विशेष योगदान रहा।

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